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बाइक चलाते समय इस बात का रखें खास ख्याल, इस एक गलती पर भरना पड़ेगा भयंकर जुर्माना

Fri, 19 Jun 2020 11:02 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 19 Jun 2020 11:02 AM IST
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Bike and scooty drive without helmet pay double penalty in gorakhpur due to Amendment in Motor Vehicle Act
gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।

अगर दो पहिया वाहन लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो हेलमेट पहनकर चलने की आदत डाल लें, नहीं तो एक हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा। यातायात विभाग का सिस्टम अपडेट होते ही बढ़े शुल्क के हिसाब से चालान कटेगा। बुधवार की शाम तक सिस्टम अपडेट नहीं हो सका था। जल्द ही इसके अपडेट होने की उम्मीद है।

Bike and scooty drive without helmet pay double penalty in gorakhpur due to Amendment in Motor Vehicle Act
पुलिस वाले ही नहीं कर रहे नियम का पालन। - फोटो : अमर उजाला।

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर जिले में औसतन साढ़े तीन से चार सौ लोगों का रोजाना चालान सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से होता है। प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद अब एक हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा, जो अभी पांच सौ रुपये हैं। इसके साथ ही दो पहिया वाहन पर तीन सवारी होने पर एक हजार जुर्माना देना होगा।

Bike and scooty drive without helmet pay double penalty in gorakhpur due to Amendment in Motor Vehicle Act
शहर में आम लोग हेलमेट लगाकर निकले और पुलिसवाले बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए। - फोटो : अमर उजाला।

शांत इलाके में हॉर्न बजाने वालों पर भी सख्ती की गई है। पहली बार एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बगैर बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार दो हजार और दोबारा पकड़े जाने पर चार हजार रुपये तक देना होगा।

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Bike and scooty drive without helmet pay double penalty in gorakhpur due to Amendment in Motor Vehicle Act
बिना हेलमेट के बाइक पर सवार होकर सड़क पर निकले लोग। - फोटो : अमर उजाला।

वाहन चलाते समय मोबाइल पर की बात तो देना होगा दस हजार
बिना सीट बेल्ट का इस्तेमाल किए वाहन चलाने पर अब एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इस तरह के रोजाना दो सौ चालान जिले में काटे जाते हैं। इसी तरह वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार एक हजार और दोबारा पकड़े जाने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

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gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।

एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि बुधवार को सिस्टम अपडेट नहीं हुआ था। जल्द ही सिस्टम अपडेट होने के बाद बढ़े जुर्माना राशि के हिसाब से ही चालान कटेगा।

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