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अगर पसंद करते हैं कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में जाना तो जरूर लें ये जानकारी

Wed, 20 Dec 2017 10:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 20 Dec 2017 10:40 AM IST
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rules and regulations are violated by cannaught palace and khan market restaurants

राजधानी के खान मार्केट व कनॉट प्लेस जैसे पॉश जगहों पर रेस्टोरेंट नियमों को ताक पर रखकर चलाये जा रहे हैं। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह दावा किया गया है।

 

rules and regulations are violated by cannaught palace and khan market restaurants

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली पुलिस व अग्निशमन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिये 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है।

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पेश याचिका मनजीत सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जिन रेस्टोरेंट में 50 लोगों से ज्यादा के बैठने की क्षमता है उनके लिये फायर की एनओसी लेना अनिवार्य किया जाये। इसके अलावा यह रेस्टोरेंट नियमों को ताक पर रख कर खुले में शराब परोसते हैं।

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कोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है यह रेस्टोरेंट बिना फायर की एनओसी के चल रहे हैं। इमारतों की छतो पर चलने वाले रेस्टोरेंट में आग लगने का खतरा है और बाहर निकलने का रास्ता बेहद छोटा है।

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