सीबीआई कोर्ट में निठारी कांड के अभियुक्त सुरेंद्र कोली को सातवें मामले में शुक्रवार(16 दिसंबर) को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कोली पर 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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surendra koli
- फोटो : अमर उजाला
इस बात की जानकारी कोर्ट से निकलने के बाद सीबीआई के लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने दी। बता दें कि आज जिस मामले में कोली को सजा हुई है वह 11 साल की लड़की की हत्या का मामला है।
निठारी कांड में 11 साल की एक लड़की की हत्या के मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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निठारी केस में कोली की शिकार हुई एक बच्ची के परिजन
अभियोजन और डिफेंस को सजा पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने 16 दिसंबर की तारीख नियत की थी। निठारी कांड का यह सातवां मामला है। इससे पहले छह मामलों में कोर्ट सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुना चुकी है।
डासना जेल में बंद निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा के अनुसार 11 साल की लड़की कोठी संख्या डी-5 के पास ही एक गांव में अपने मौसा के परिवार के साथ रहती थी। उसका मौसा चाउमीन का ठेला लगाता था।