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निर्भया के दोस्त पर नहीं होगी एफआईआर, 16 दिसंबर की घटना का है इकलौता चश्मदीद गवाह

Tue, 07 Jan 2020 01:02 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 07 Jan 2020 01:02 PM IST
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nirbhaya case court reject plea of seeking permission to file fir against nirbhaya friend
निर्भया के दोस्त पर नहीं होगी एफआईआर - फोटो : अमर उजाला

अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में एकमात्र गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग संबंधी अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। उस पर कुछ गंभीर आरोप थे जिसके चलते एक दोषी के पिता उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहते थे।

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- फोटो : अमर उजाला

मामले में दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया था कि निर्भया के दोस्त व मामले में एकमात्र गवाह ने पैसे लेकर मीडिया चैनलों को साक्षात्कार दिए जिससे मामले की जांच प्रभावित हुई। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिरोही ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि मामले की जांच प्रभावित हुई। इसलिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। 

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- फोटो : अमर उजाला

कोर्ट के समक्ष हीरालाल गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कहा कि निर्भया के दोस्त व मामले के एकमात्र गवाह ने कुछ मीडिया चैनलों को पैसे लेकर साक्षात्कार दिए। युवक द्वारा मीडिया में दिए गए साक्षात्कारों से प्रतीत होता है कि वह सभी दोषियों को फांसी पर लटका देखना चाहता है।

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निर्भया के दोषी - फोटो : अमर उजाला

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2012 में एक छात्रा और उसका एक दोस्त एक बस में सवार हुए थे। उस बस में छात्रा से छह लोगों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया था। दोषियों ने पीड़िता और उसके दोस्त को चलती बस से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद छात्रा की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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वसंत विहार बस स्टॉप - फोटो : अमर उजाला

इस मामले में अदालत ने चार लोगों अक्षय, विनय, पवन और मुकेश को दोषी ठहराया था, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी ने दोषी साबित होने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। छठा आरोपी नाबालिग था, जिसे बाल सुधार गृह में सजा पूरी करने के बाद छोड़ दिया गया।

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