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प्रद्युम्न हत्याकांड : आरोपी छात्र के वकील ने जब लगाए CBI पर संगीन आरोप तो हुआ कुछ ऐसा

Sun, 07 Jan 2018 10:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Sun, 07 Jan 2018 10:09 AM IST
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in pradyuman murder case the advocate of accused student put up questions on cbi
ryan school - फोटो : अमर उजाला

भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में आरोपी छात्र की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे एस कुंडू की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस हुई।

in pradyuman murder case the advocate of accused student put up questions on cbi
ryan school - फोटो : अमर उजाला

बहस के बाद अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 8 जनवरी की तारीख निश्चित की है। उधर, परिजनों द्वारा छात्र के सीबीआई द्वारा लिए गए उंगलियों के निशान व सीबीआई द्वारा तय समय से अधिक समय तक पूछताछ को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सीबीआई द्वारा जवाब दाखिल किया गया है।

 

in pradyuman murder case the advocate of accused student put up questions on cbi
ryan school - फोटो : अमर उजाला

इस मामले में अदालत में 22 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस होगी। शनिवार को अदालत में आरोपी छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यहां दोनों पक्षों के अधिवक्तओं की बहस हुई।

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ryan international - फोटो : सुदर्शन झा

आरोपी छात्र के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीबीआई को आरोपी के गिरफ्तार होने के 30 दिनों के भीतर अदालत में चालान पेश करना चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया है।

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ryan international - फोटो : सुदर्शन झा

अधिवक्ता ने जुवेनाइल जस्टिस स्पेशल एक्ट के (के) रुल्स का हवाला देते हुए कहा कि इस रुल्स में प्रावधान है कि आरोपी के खिलाफ एक माह के भीतर चालान पेश करना होगा, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया है तो अदालत को नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश देने चाहिए।

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