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प्रद्युम्न हत्याकांड : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बुधवार को सुनाएगा 'बालिग-नाबालिग' पर फैसला

Tue, 12 Dec 2017 10:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Tue, 12 Dec 2017 10:34 AM IST
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in pradyuman murder case juvenile justice board will take decision on 'Adult-minor' matter
ryan school - फोटो : अमर उजाला

भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुई दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई होनी है। बोर्ड में सीबीआई द्वारा दायर की गई आरोपी छात्र के उंगलियों के निशान लेने, सीबीआई द्वारा तय समय से अधिक पूछताछ किए जाने सहित आरोपी छात्र के बालिग अथवा नाबालिग होने की सुनवाई होनी है।

in pradyuman murder case juvenile justice board will take decision on 'Adult-minor' matter
pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

सूत्रों की मानें तो इसमें आरोपी के बालिग व नाबालिग होने की सुनवाई टल सकती है जबकि बोर्ड अन्य दोनों याचिकाओं पर दोपहर बाद अपना फैसला दे सकता है। बता दें कि 8 सितंबर को रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी।

in pradyuman murder case juvenile justice board will take decision on 'Adult-minor' matter
pradyuman thakur - फोटो : अमर उजाला

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। मामला सीबीआई के अधीन जाने के बाद सीबीआई ने 7 नवंबर को 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया गया था।

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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

इसके बाद सीबीआई ने बोर्ड के समक्ष आरोपी छात्र के उंगलियों के निशान लेने के लिए याचिका दायर की थी। इसी दिन बोर्ड में परिजनों ने याचिका दायर की थी कि छात्र के रिमांड के दौरान सीबीआई को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूछताछ का समय दिया गया था, लेकिन छात्र से देर रात तक सीबीआई ने पूछताछ की है।

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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

इसके साथ ही प्रद्युम्न की ओर से अधिवक्ता ने याचिका दायर की थी कि आरोपी ने बेहद ही संगीन अपराध को अंजाम दिया है। इसलिए उस पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जाए। इन तीनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सभी पक्षों के बीच फाइनल बहस हो चुकी है।

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