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प्रद्युम्न हत्याकांड : अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका खारिज, पिंटो परिवार के लिए खुशखबरी

Tue, 12 Dec 2017 10:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 12 Dec 2017 10:34 AM IST
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in pradyuman murder case varun thakur's plea against the bail of pinto family has been rejected
पिंटो फैमिली - फोटो : self

रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से स्कूल मालिकों को अग्रिम जमानत मिली थी, जिसे प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मोहन सप्रे की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए वरूण ठाकुर की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि मामले की जांच जारी है और सीबीआई अब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि स्कूल मालिकों का इस अपराध में हाथ है।

in pradyuman murder case varun thakur's plea against the bail of pinto family has been rejected
pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

अपराध में उनकी संलिप्तता तब तक साबित नहीं हो सकती जब तक उनके खिलाफ पुख्ता सबूत न हो। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मालिकों को अग्रिम जमानत चालान दाखिल करने तक के लिए दी हुई है, ऐसे में हाईकोर्ट केआदेश में त्रुटि नहीं है।

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pradyuman thakur - फोटो : अमर उजाला

स्कूल मालिकों की ओर से कहा गया था कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी ओर से पेश वकील ने कहा कि सीबीआई केअनुसार एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की, ऐसे में स्कूल मालिकों पर हत्या का मामला कैसे बनता है। साथ ही सीबीआई ने मालिकों केखिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया है। मालिकों का कहना है कि देशभर में उनके 50 से अधिक स्कूल हैं।

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pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

वहीं प्रद्युम्न के पिता की ओर से पेश वकील सुशील टेकरीवाल की ओर से दलील दी गई थी कि स्कूल मालिक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकेजमानत पर रहने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। लिहाजा उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी जानी चाहिए।

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