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अपनी फिरंगी पत्नी को साथ रखने के मामले में पति ने HC में दी दस्तक, जानें फिर क्या हुआ

Mon, 19 Mar 2018 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 19 Mar 2018 10:12 AM IST
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husband claimed visa for his foreigner wife to live in india
abhay khanna - फोटो : facebook

अपनी विदेशी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए अभय खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है..

husband claimed visa for his foreigner wife to live in india
abhay khanna - फोटो : facebook

पत्नी का नाम वीजा के लिए काली सूची से हटवाने के लिए एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसकी पत्नी यूक्रेन की नागरिक है और विवाह दिसंबर 2017 में हुआ था। सरकार ने वीजा अवधि के बाद भी भारत में रुकने पर महिला का नाम काली सूची में डाल दिया था।

husband claimed visa for his foreigner wife to live in india
abhay khanna - फोटो : facebook

जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र सरकार व विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय (एफआरआरओ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। याची का दावा है कि एफआरआरओ ने बिना कारण बताए उसकी पत्नी का नाम काली सूची में डाल दिया। इससे उनके शादीशुदा जीवन में बाधा आ रही है और यह उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

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husband claimed visa for his foreigner wife to live in india
abhay khanna - फोटो : facebook

याचिका पर शुरुआती जिरह में अधिवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि मुवक्किल अभय खन्ना की पत्नी ओलगा खमेलेवेस्का देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

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abhay khanna - फोटो : facebook

केंद्र सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता अजय दिगपॉल ने कहा कि वह याचिका पर विस्तृत जवाब देंगे। याची को अपनी बात केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर कहनी चाहिए, जो तथ्यों के आधार पर शिकायत का निबटारा करेगी। याची की पत्नी दो बार वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकी थी।

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