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अपनी फिरंगी पत्नी को साथ रखने के मामले में पति ने HC में दी दस्तक, जानें फिर क्या हुआ
Mon, 19 Mar 2018 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 19 Mar 2018 10:12 AM IST
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अपनी विदेशी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए अभय खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है..
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पत्नी का नाम वीजा के लिए काली सूची से हटवाने के लिए एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसकी पत्नी यूक्रेन की नागरिक है और विवाह दिसंबर 2017 में हुआ था। सरकार ने वीजा अवधि के बाद भी भारत में रुकने पर महिला का नाम काली सूची में डाल दिया था।
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जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र सरकार व विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय (एफआरआरओ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। याची का दावा है कि एफआरआरओ ने बिना कारण बताए उसकी पत्नी का नाम काली सूची में डाल दिया। इससे उनके शादीशुदा जीवन में बाधा आ रही है और यह उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
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याचिका पर शुरुआती जिरह में अधिवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि मुवक्किल अभय खन्ना की पत्नी ओलगा खमेलेवेस्का देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
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केंद्र सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता अजय दिगपॉल ने कहा कि वह याचिका पर विस्तृत जवाब देंगे। याची को अपनी बात केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर कहनी चाहिए, जो तथ्यों के आधार पर शिकायत का निबटारा करेगी। याची की पत्नी दो बार वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकी थी।
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