दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओपी चौटाला को उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट व संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस साल की जेल की सजा काट रहे चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो महीने की पैरोल मांगी है।
चौटाला की दो माह की पैरोल का मामला, पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के मिले निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 19 Dec 2017 11:22 AM IST
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