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दिल्ली धमाके में सबसे बड़ा खुलासा: आतंकी हमला, बम ब्लास्ट या सिलेंडर फटा...? हो गया स्पष्ट; FIR से बड़े खुलासे

Tue, 11 Nov 2025 06:15 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 11 Nov 2025 06:15 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पढ़ें दर्ज हुई एफआईआर के बड़े खुलासे-

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Big revelation in Delhi blast Police termed blast as a bomb blast In FIR
धमाके से दहली दिल्ली - फोटो : अमर उजाला

राष्ट्रीय राजधानी के लाल किले के पास हुए धमाके को दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में ''बम विस्फोट'' करार दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी हमले की साजिश व सजा से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इस बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

Big revelation in Delhi blast Police termed blast as a bomb blast In FIR
धमाके से दहली दिल्ली, आग बुझाते दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उत्तरी जिले के कोतवाली थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Big revelation in Delhi blast Police termed blast as a bomb blast In FIR
धमाके से दहली दिल्ली, वाहनों के बिखरे पड़े पुर्जे - फोटो : अमर उजाला

इन धाराओं में एफआईआर दर्ज
उतरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिकी यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है, जो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है। इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा तीन जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट के लिए और धारा चार विस्फोट करने के प्रयास के लिए भी आरोपों में जोड़ी गयी हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं भी लगाई गई हैं। 

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धमाके से दहली दिल्ली - फोटो : अमर उजाला

इनमें हत्या के लिए धारा 103(1), हत्या के प्रयास के लिए धारा 109(1) और वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के लिए धारा 161(2) शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए।

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धमाके से दहली दिल्ली, घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते हुए - फोटो : अमर उजाला

एफआईआर में ये कहा गया है-
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि ...यह एक बम विस्फोट है। 

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