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गिरफ्तारी के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए भारती

Tue, 29 Sep 2015 09:06 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2015 09:06 PM IST
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गिरफ्तारी के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए भारती

after the arrest bharti in Two days police remand

आप विधायक सोमनाथ भारती से पूछताछ करने व चाकू की बरामदगी के लिए कोर्ट ने पुलिस को दो दिन के रिमांड पर दिया है। सोमवार रात समर्पण के बाद पुलिस ने मंगलवार दोपहर में कोर्ट में सोमनाथ को पेश किया था। महानगर दंडाधिकारी मणिका के समक्ष रिमांड आवेदन पर बहस करते हुए विशेष अधिवक्ता शैलेंद्र बब्बर ने कहा कि आरोपी पर पत्नी को जान से मारने की कोशिश, उससे मारपीट, उस पर कुत्ता छोड़ने जैसे संगीन आरोप हैं। आरोपी ने अपनी पत्नी लिपिका से उस समय मारपीट की जब वह गर्भवती थी। (सभी फोटो: जी पॉल/अमर उजाला, नई दिल्ली)


गिरफ्तारी के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए भारती

after the arrest bharti in Two days police remand

उसने उसका गला दबाया, उसे थप्पड़ मारे और उसकी कलाई काटने की कोशिश की। इससे आगे बढ़कर उसने अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ दिया। जो केवल उसी का कहना मानता है। बचाव पक्ष ने इस मामले में विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने का विरोध करते हुए कहा कि अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार गृह विभाग के पास है। नियुक्ति के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस तथ्य पर अभियोजन ने कहा कि बचाव पक्ष की यह दलील बेबुनियाद है और इसका कोई आधार नहीं है।

गिरफ्तारी के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए भारती

after the arrest bharti in Two days police remand

पुलिस ने कहा कि आरोपी से चाकू और पीड़िता के जेवरात बरामद करने हैं। इसके अलावा यह भी मालूम करना है कि वह फरारी के दौरान कहां और किन लोगों के साथ रहा। आरोपी के कुत्ते के संबंध में भी पूछताछ करनी है। पुलिस के आवेदन का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि पांच दिन का रिमांड मांगने का कोई आधार नहीं है। पुलिस केवल इसलिए पांच दिन का रिमांड चाहती है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई में कह सके कि अभी पुलिस की जांच चल रही है।

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गिरफ्तारी के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए भारती

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बचाव पक्ष ने कहा कि सोमनाथ रात दस बजे से पुलिस की हिरासत में है। इस दौरान पुलिस ने क्या जांच की। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भारती अपने कुत्ते को लेकर थाना पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने कोई जांच या पूछताछ नहीं की। पुलिस हिरासत में लेकर ही पूछताछ क्यों करना चाहती है।

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गिरफ्तारी के बाद दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए भारती

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दिल्ली पुलिस के विशेष अधिवक्ता ने बचाव पक्ष की दलील के जवाब में कहा कि जिस समय आरोपी थाने पहुंचा था वह पूछताछ करने का सही समय नहीं था। आरोपी का कुत्ता केवल उसका कहना मानता है, यह देखने के लिए आरोपी और उसके कुत्ते का एक साथ होना जरूरी है। पीड़िता ने कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया है। इसकी पुष्टि के लिए पशु विशेषज्ञ की राय लेनी है कि जो निशान पीड़िता के शरीर पर हैं वही कुत्ते के काटने के हैं या नहीं। बचाव पक्ष ने चाकू से हमला करने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि पीड़िता ने यह आरोप कभी नहीं लगाया।

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