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31 जुलाई तक इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो अब भरे इतना ब्याज

Wed, 02 Aug 2017 09:24 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 02 Aug 2017 09:24 AM IST
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truth behind income tax return filing date increment
income tax department

करदाताओं को राहत देते हुए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दी गई है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा झोल है।


 

truth behind income tax return filing date increment
इनकम टैक्स
यह तारीख केवल आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए बढ़ी है टैक्स भरने के लिए नहीं।

 
truth behind income tax return filing date increment
इनकम टैक्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहनीश ने बताया कि अगर आपने वित्त वर्ष 2016-17 का इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो टैक्स पर आपको एक परसेंट ब्याज देना होगा। और रिटर्न फाइल न करने पर लगने वाला एक परसेंट ब्याज 5 अगस्त के बाद ही लागू होगा। 

 
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truth behind income tax return filing date increment
आयकर विभाग
आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से टीडीएस कट चुका है लेकिन एफडी पर ब्याज, किराये से आय आदि से होने वाली इनकम पर टैक्स देनदारी बनती है। तब आपको एक परसेंट ब्याज देना पड़ सकता है।

 
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truth behind income tax return filing date increment
money
आप नौकरीपेशा हैं और सैलरी में से पहले ही पूरा टीडीसी कट चुका है। केवल रिटर्न फाइलिंग ही शेष है। तो ऐसी स्थिती में 5 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी।

 
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