करदाताओं को राहत देते हुए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दी गई है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा झोल है।
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31 जुलाई तक इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो अब भरे इतना ब्याज
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 02 Aug 2017 09:24 AM IST
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इनकम टैक्स
यह तारीख केवल आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए बढ़ी है टैक्स भरने के लिए नहीं।
इनकम टैक्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहनीश ने बताया कि अगर आपने वित्त वर्ष 2016-17 का इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो टैक्स पर आपको एक परसेंट ब्याज देना होगा। और रिटर्न फाइल न करने पर लगने वाला एक परसेंट ब्याज 5 अगस्त के बाद ही लागू होगा।
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आयकर विभाग
आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से टीडीएस कट चुका है लेकिन एफडी पर ब्याज, किराये से आय आदि से होने वाली इनकम पर टैक्स देनदारी बनती है। तब आपको एक परसेंट ब्याज देना पड़ सकता है।
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money
आप नौकरीपेशा हैं और सैलरी में से पहले ही पूरा टीडीसी कट चुका है। केवल रिटर्न फाइलिंग ही शेष है। तो ऐसी स्थिती में 5 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी।