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अब पुरानी गाड़ी खरीदना नहीं होगा आसान, सरकार ने लगाई ये नई शर्तें

Sun, 07 May 2017 04:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Sun, 07 May 2017 04:54 PM IST
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New Conditions on the Purchase of Old Vehicles in Himachal.

वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अब सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला है। सरकार की ये शर्तें पूरी करने पर ही आप अब नई गाड़ी खरीद पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि वाहन खरीदने में क्या क्या नए नियम लगाए गए हैं-

New Conditions on the Purchase of Old Vehicles in Himachal.

वाहनों की खरीद-फरोख्त के समय अब पंजीकरण के निर्धारित फार्म तथा प्रयुक्त शपथपत्र में क्रेता-विक्रेता का फोटो लगाना अनिवार्य किया है।

New Conditions on the Purchase of Old Vehicles in Himachal.

साथ ही चैसी नंबर का इनप्रिंट भी साथ लगाना होगा। पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त के समय दोनों पक्षों को वाहन पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

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New Conditions on the Purchase of Old Vehicles in Himachal.

पुराने वाहनों की खरीद में दस्तावेज और अधिक बारीकी से जांचे जाएंगे। खरीद-फरोख्त की कागजी कार्रवाई के लिए क्रेता और विक्रेता को पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष पेश होना पड़ेगा।

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New Conditions on the Purchase of Old Vehicles in Himachal.

वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के चलते वाहनों के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में दर्ज इंजन, चैसी नंबर, शपथपत्र तथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस कारण सरकार ने यह कदम उठाया है।

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