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राम रहीम की 'दुलारी' हनीप्रीत को लेकर 10 नई जानकारियां आई सामने, जानिए
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 06 Oct 2017 09:06 AM IST
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हनीप्रीत इन्सां
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38 दिन तक फरार रही और 39वें दिन राम रहीम की 'दुलारी' हनीप्रीत को पुलिस ने पकड़ गई। अब उसके बारे में कई नई जानकारियां सामने आई हैं, आप भी जानिए।
Honeypreet Insan Arrest
हनीप्रीत को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान हनीप्रीत कई बार भावुक हुई। उसने रोते हुए खुद को निर्दोष बताया। हनीप्रीत के साथ गिरफ्तार सुखदीप कौर को भी पूछताछ के लिए छह दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिसका पति इकबाल डेरा के अहम सदस्य रह चुका है।
Honeypreet Insan Arrest
पुलिस ने अदालत से दंगे की साजिश रचने, फरार आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल करने, मोबाइल की बरामदगी और छिपने के ठिकानों का पता लगाने के लिए हनीप्रीत का 14 दिन का रिमांड मांगा। वहीं बचाव पक्ष के वकील एसके गर्ग नरवाना ने बताया कि हनीप्रीत के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं। उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने हनीप्रीत का छह दिन का ही रिमांड दिया।
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Honeypreet Insan Arrest
38 दिन तक दिया पुलिस को चकमा
बता दें कि 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी करार दिया तो हिंसा और आगजनी हुई थी। इसके बाद से हनीप्रीत की पुलिस तलाश कर रही थी। वह 38 दिन तक पुलिस को चकमा देती रही। आखिरकार मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत और सुखदीप को जीरकपुर-पटियाला रोड से गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी करार दिया तो हिंसा और आगजनी हुई थी। इसके बाद से हनीप्रीत की पुलिस तलाश कर रही थी। वह 38 दिन तक पुलिस को चकमा देती रही। आखिरकार मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत और सुखदीप को जीरकपुर-पटियाला रोड से गिरफ्तार कर लिया।
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Honeypreet Insan Arrest
हनीप्रीत भाग नहीं रही थी, कानूनी सलाह ले रही थी
हनीप्रीत के अन्य वकील प्रदीप आर्य ने अदालत के बाहर बातचीत में बताया कि पुलिस ने रिमांड के लिए पुख्ता वजह नहीं दी। डिसक्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। पुलिस की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बचाव पक्ष ने इस पर अपना पक्ष रखा। हनीप्रीत भाग नहीं रही थी, बल्कि सरेंडर करने से पहले कानूनी सलाह ले रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। लुक आउट नोटिस के बारे में भी उसे पता नहीं चल सका।
हनीप्रीत के अन्य वकील प्रदीप आर्य ने अदालत के बाहर बातचीत में बताया कि पुलिस ने रिमांड के लिए पुख्ता वजह नहीं दी। डिसक्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। पुलिस की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बचाव पक्ष ने इस पर अपना पक्ष रखा। हनीप्रीत भाग नहीं रही थी, बल्कि सरेंडर करने से पहले कानूनी सलाह ले रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। लुक आउट नोटिस के बारे में भी उसे पता नहीं चल सका।