फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

शादी को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्यार करने वाले ध्यान से पढ़ लें

Mon, 12 Jun 2017 09:11 AM IST
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल
amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल Updated Mon, 12 Jun 2017 09:11 AM IST
विज्ञापन
punjab haryana highcourt order for couples regarding marriage
प्रेमी जोड़ा - फोटो : डेमो फोटो
शादी करने को लेकर एक याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्यार करने वाले ध्यान से पढ़ लें, फायदे में रहेंगे।
punjab haryana highcourt order for couples regarding marriage
marriage
दो बच्चों का पिता पहली पत्नी की मंजूरी के बिना दूसरी शादी कर सुरक्षा के लिए गुहार लगाए तो वह अदालत से राहत की उम्मीद कैसे कर सकता है। यह न्याय के खिलाफ है और इस तरह के प्रेमी जोड़े को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।
punjab haryana highcourt order for couples regarding marriage
marriage
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी ने यह आदेश मेवात निवासी मोहम्मद राशिद की याचिका को खारिज करते हुए जारी किए। याचिका खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि युवक की पहली पत्नी जिंदा है और बिना उसकी मंजूरी के यह शादी की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
punjab haryana highcourt order for couples regarding marriage
marriage
बेंच ने कहा कि यदि इस जोड़े को सुरक्षा दी जाती है तो यह न्याय के संतुलन को बिगाड़ने वाली बात होगी। इसी बीच दो बच्चों के पिता के साथ जाने वाली युवती के भाई की ओर से एडवोकेट एमडी खान ने सुरक्षा दिए जाने का विरोध किया।
विज्ञापन
punjab haryana highcourt order for couples regarding marriage
marriage
खान ने कहा कि जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, अपनी पहली पत्नी की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी कर रहा है, उसे सुरक्षा दी जाती है तो गलत उदाहरण पेश होगा। शरीयत भी इसकी अनुमति नहीं देती कि पहली पत्नी के रहते और उसकी अनुमति के बिना शौहर दूसरी शादी कर सके।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed