फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

पहले VIP कल्चर खत्म किया, अब विधायकों के लिए ये नियम लागू किया जाएगा

Tue, 25 Jul 2017 12:59 PM IST
हर्ष कुमार सलारिया/अमर उजाला, चंडीगढ़
हर्ष कुमार सलारिया/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 25 Jul 2017 12:59 PM IST
विज्ञापन
punjab govt proposal for MLA to Make the property public every year
punjab govt proposal for MLA
देश के एक बड़े राज्य ने पहले वीआईपी कल्चर खत्म किया और अब विधायकों के लिए ऐसा नियम लागू करने जा रहा है, जानकर देशवासी सरकार को शाबाशी देंगे।
punjab govt proposal for MLA to Make the property public every year
punjab govt proposal for MLA
दरअसल, पंजाब सरकार सूबे के सभी विधायकों के लिए उनकी अचल संपत्ति सार्वजनिक करना अनिवार्य करने जा रही है। विधायकों को अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान केवल एक बार ही नहीं बल्कि हर साल पहली जनवरी को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। जाहिर है, देश की राजनीति में नजर आने वाले ऐसे मामले, जिनमें कुछ लाख की संपत्ति वाले विधायक-सांसदों की संपत्ति पांचवें साल में करोड़ों में दिखाई देती है, पंजाब की राजनीति में ऐसा नहीं हो सकेगा। 
punjab govt proposal for MLA to Make the property public every year
punjab govt proposal for MLA
प्रदेश के संसदीय कामकाज मामलों के विभाग ने उक्त मामले में एक प्रस्ताव तैयार कर पंजाब सरकार के रूल्स आफ बिजनेस 1992 के नियम 37 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि पंजाब लेजिसलेटिव असेंबली (सदस्यों के वेतन व भत्ते) एक्ट 1942 में संशोधन करते हुए एक्ट की धारा 3-एए के बाद धारा 3-एएए को शामिल कर लिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
punjab govt proposal for MLA to Make the property public every year
punjab govt proposal for MLA
इसके तहत विधायकों के लिए हर साल एक जनवरी को अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया गया है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में अगर इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सभी विधायकों को वर्ष 2017-18 के लिए अपनी अचल संपत्तियों की तुरंत घोषणा करनी होगी। विभाग ने सूबे के संसदीय कार्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष पेश करने के लिए भेज दिया है। 
विज्ञापन
punjab govt proposal for MLA to Make the property public every year
punjab govt proposal for MLA
उल्लेखनीय है कि पंजाब लेजिसलेटिव असेंबली (सदस्यों के वेतन व भत्ते) एक्ट 1942 की धारा 3-ए के तहत सभी विधायकों के वेतन और भत्तों की राशि का निर्धारण किया गया है। इस एक्ट में संशोधन कर धारा-3-एएए शामिल किए जाने के बाद पंजाब विधानसभा के सभी विधायकों के लिए अपनी अचल संपत्ति की हर साल घोषणा करते हुए उसमें हो रही बढ़ोतरी या कटौती से राज्य सरकार और आम लोगों को वाकिफ करना जरूरी हो जाएगा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed