बदल गए हैं नियम, पुलिस में भर्ती को आवेदन से पहले यहां देखें
पुलिस में भर्ती होने के लिए नियम बदल गए हैं। अगर रिक्रूट होने के लिए आवेदन कर हैं तो नए नियमों के बारे में यहां जान लिजिए।
बदल गए हैं नियम, पुलिस में भर्ती को आवेदन से पहले यहां देखें
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस नियम को संशोधित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब प्रदेश में पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी राज्य का कर्मचारी चयन आयोग निभाएगा। राज्य में पुलिस भर्ती बोर्ड पहले ही खत्म किया जा चुका है।
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संशोधन के अनुसार सामान्य वर्ग में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 172 सेमी. कद, जबकि आरक्षित श्रेणियों के पात्र उम्मीदवारों के लिए नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 169 सेमी. कम से कम शारीरिक मानक तय किया गया है। इसी प्रकार बिना फुलाये छाती में 83 सेमी. और फुलाकर 87 सेमी. सामान्य वर्ग के लिए के अलावा आरक्षित श्रेणियों के लिए 81 सेमी. बिना फुलाए और 85 सेमी. फुलाकर तय की गई है। महिला उम्मीदवारों के मामले में सामान्य वर्ग के लिए 160 सेटी. जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए 157 सेमी कद तय किया गया है।
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सभी पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा, जो अधिकतम 15 अंकों की होगी। इसमें शारीरिक दक्षता व सहनशीलता को जांचा जाएगा, जिसमें पुरुष उम्मीदवार में टेस्ट दूरी पांच किमी. और पूरा करने का समय 25 मिनट होगा। महिला उम्मीदवार की टेस्ट दूरी 2.5 किमी. और पूरा करने का समय 15 मिनट होगा।
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ज्ञान परीक्षा की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतौल परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ, एकाधिक पसंद वाले प्रश्नों व नाकारात्मक मूल्यांकन के साथ कुल 60 अंक की ज्ञान परीक्षा से गुजरना होगा। ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 0.60 अंक का होगा। अवधि 90 मिनट होगी। परीक्षा सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.15 अंक की कटौती की जाएगी।