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ड्राइविंग पर निकले हैं तो सावधान, जानिए कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना

Tue, 09 May 2017 09:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 09 May 2017 09:56 AM IST
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haryana govt implemented new motor vehicle act, be aware while driving
traffic rules
ड्राइविंग पर निकलने से पहले याद रखें। अब ट्रैफिक से जुड़े ये सभी नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है, जानिए कितना और किस तरह से।
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सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
हरियाणा सरकार की ओर से पारित किए गए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी नये नियम तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएस ढिल्लो ने सभी जिला मुख्यालय पर गजट नोटिफिकेशन की प्रति भेजी है। इस अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने एरिया में इसे लागू करेंगे।
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traffic - फोटो : सोशल मीड‌िया
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 200 में बदलाव किया गया है। जिसके बाद जुर्माने का नया शेड्यूल तय किया गया है। नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अप्रैल को इस एक्ट को मंजूरी दी थी। प्रदेश सरकार की ओर से 19 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। सभी उपायुक्तों के जरिए यह प्रति आरटीए कार्यालयों में भेजी गई है। जिसे लागू कराने के लिए आरटीए को जिम्मा सौंपा गया है।
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traffic - फोटो : सोशल मीड‌िया
अब सेक्शन 177, सेक्शन 180, सेक्शन 181, सेक्शन 194 के तहत किए चालान में नए शेड्यूल के हिसाब से ही जुर्माना रकम वसूली जाएगी। आरटीए की ओर से वाहनों की निगरानी करते हुए जांच टीम लगाई जाएंगी। खासतौर पर भारी वाहनों पर नए एक्ट से काफी सख्ती होगी। वाहनों में ओवरलोड की शिकायत सबसे अधिक होती है। ऐसे वाहन हादसों का शिकार होने की आशंका भी ज्यादा रहती है।
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traffic police - फोटो : अमर उजाला
नए एक्ट के हिसाब से यह होगा जुर्माना
सेक्शन----अपराध-----------------पहली बार जुर्माना------दूसरी बार जुर्माना   
   
177-----एंबुलेंस को रास्ता न देना-------2000-------------5000      
177-----पैसेंजर वाहन में सामान ढोना-----2000------------5000      
177------मौके से भाग जाना-------------500-------------1000
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