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क्लर्क-स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की भर्ती के नियमों में बदलाव, पदोन्नति के लिए भी नई शर्त

Tue, 16 Jun 2020 10:33 AM IST
खुशबू गोयल यशपाल शर्मा, चंडीगढ़
यशपाल शर्मा, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 16 Jun 2020 10:33 AM IST
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Government Jobs, Clerk Stenographer and Steno Typist Recruitment Qualification Changed
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा सरकार ने क्लर्क-स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। पदोन्नति के लिए भी नई शर्त रखी जाएगी, जिससे कइयों को झटका लगेगा।
Government Jobs, Clerk Stenographer and Steno Typist Recruitment Qualification Changed
प्रतीकात्मक तस्वीर
हरियाणा सरकार ने दसवीं पास युवाओं को बड़ा झटका दिया है। आने वाले समय में वे न तो सीधे क्लर्क, जूनियर-सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती हो सकेंगे, न ही ग्रुप डी में कार्यरत दसवीं पास कोई कर्मचारी इन पदों पर पदोन्नत हो पाएगा। सरकार ने भर्ती व पदोन्नति के नए सर्विस रूल्स लागू का निर्णय लिया है। अब बारहवीं पास ही सीधे क्लर्क, जूनियर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व स्टेनो टाइपिस्ट लगेंगे।

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Government Jobs, Clerk Stenographer and Steno Typist Recruitment Qualification Changed
प्रतीकात्मक तस्वीर
सरकार इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं से बारहवीं करने जा रही है। अभी तक पांच विभागों में ही बारहवीं में फर्स्ट डिवीजन पास को इन पदों पर लगाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब सभी विभागों के लिए बारहवीं शैक्षणिक योग्यता कर दी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों के लिए नए नियमों को अपने सर्विस रूल्स में शामिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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Government Jobs, Clerk Stenographer and Steno Typist Recruitment Qualification Changed
प्रतीकात्मक तस्वीर
निर्देशों के तहत, रूल्स में संशोधन कर 15 दिन में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, डीसी व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को स्टेटस रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता दसवीं से बारहवीं किए जाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने यह नियम सात नवंबर 2013 को ही बना दिए थे, लेकिन विभागों के सर्विस रूल्स को संशोधित करने के कारण लागू नहीं हो पाए।

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प्रतीकात्मक तस्वीर
निर्देशों के तहत, रिस्टरोर के पद पर तैनात दसवीं पास कर्मचारी भी पदोन्नत होकर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट नहीं बन सकेंगे। यद्यपि, हरियाणा सिविल सचिवालय, विधानसभा, विधि एवं विधायिका, वित्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व हरियाणा लोक सेवा आयोग में पहले से ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं में फर्स्ट डिवीजन है। इसलिए इन्हें विशेष वेतन, वेतन व ग्रेड पे ज्यादा मिलती है।

 
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