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GST में एनरोलमेंट का अंतिम मौका, क्या-क्या बरतें सावधानियां

Tue, 20 Jun 2017 09:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 20 Jun 2017 09:14 AM IST
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goods & service tax ragistration process, required documents
GST
अगर अभी तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी करें, और 3 महीने का समय मिल रहा है। जानिए क्या सावधानियां बरतनी होंगी।
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GST लगने के बाद महंगे हो सकते हैं ये प्रोडक्ट - फोटो : Demo Pic
एक जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के लिए जिन उद्यमियों व व्यापारियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने का एक ओर मौका मिलने वाला है, वो भी 25 जून से अगले तीन महीने के लिए। इससे पहले 1 जून से लेकर 15 जून तक विंडो खुली थी, लेकिन सर्वर डाउन रहने व अन्य तकनीकी कारणों के चलते काम पूरा नहीं हो पाया था।
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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है, जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं। जीएसटी लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को है, क्योंकि पूरे देश में एक समान दरें लागू होंगी।

 
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पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज चाहिएं
राज्य या केंद्र सरकार का पहचान पत्र, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी नंबर, पासबुक की कॉपी, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का स्टेटमेंट, मालिक, प्रमोटर या पार्टनर का फोटोग्राफ, फर्म की ओर से अथराइज्ड सिग्नेचर की कॉपी, व्यवसाय होने का प्रमाण, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में-  पार्टनरशिप डीड की कॉपी, अन्य की स्थिति में - व्यापार पंजीकरण प्रमाण पत्र
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जीएसटी
पार्टनरशिप की सूरत में ऑथराइजेशन लेटर, फर्म की बैंक स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन लेटर, चारों पार्टनर की फोटोग्राफ और उनका एड्रेस प्रूफ, फर्म में चार पार्टनर की सूरत में एक पर्सन को ऑथोराइज किया जाता है, जिसके सिग्नेचर लगता है। प्राइवेट लिमिटेड होने की सूरत में रजिस्ट्रेशन लेटर, अथॉइराइजेशन लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ (बिजनेस प्लेस) चाहिए।
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