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ड्राइविंग लाइसेंस की यह खबर पढ़कर टेंशन होगी, पर बचाव ही उपाय है...जानिए 10 नए नियम

Wed, 27 Jun 2018 10:04 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Jun 2018 10:04 AM IST
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Driving Licence Rules, Vehicle Ragistration Certificate Rules, traffic rules
कार ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस की यह खबर पढ़कर टेंशन हो जाएगी, पर बचाव ही उपाय है। अगर आपको ये 10 नियम पता है तो बच जाएंगे, वरना पछताएंगे। चंडीगढ़ में 50 लोगों को ऐसी सजा मिली कि वे अब काफी समय तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे, चलाएंगे तो ऐसा फंसेंगे कि बचने का तरीका नहीं सूझेगा।
Driving Licence Rules, Vehicle Ragistration Certificate Rules, traffic rules
कार ड्राइविंग
दरअसल, ड्रंकन ड्राइव और अन्य ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना के मामलों के लिए जिला अदालत चंडीगढ़ में बनी स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 50 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 3-3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए। इनमें 40 कार और 10 ऑटो चालक शामिल हैं। इन सभी पर अदालत ने 2 से 3 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया है। सभी 50 लोगों से 1.25 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। हालांकि, ड्रंकन ड्राइव के कुल 68 चालान अदालत में पेश हुए थे, लेकिन अन्य लोग अदालत में पेश नहीं हो सके।
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कार ड्राइविंग
शुक्रवार और शनिवार को शहर में एंटी ड्रंकन ड्राइव के लिए लगे नाकों में कई लोगों के चालान और वाहन इम्पाउंड हुए थे। शुक्रवार को 50 तो शनिवार को 17 वाहन चालकों के ड्रंकन ड्राइव के चालान हुए थे। साथ ही उनके वाहन इम्पाउंड किए गए थे। सोमवार को इन लोगों के चालान जिला अदालत में बनी एसीजेएम बृजिंदर पाल सिंह की स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए। करीब 50 लोग चालान भुगतने के लिए अदालत पहुंचे। करीब 40 कार और 10 ऑटो चालकों ने चालान भुगता। अदालत ने सभी का 3-3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।
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Driving Licence Rules, Vehicle Ragistration Certificate Rules, traffic rules
कार ड्राइविंग
अब जानिए ये कि अगर आपका लाइसेंस देश के किसी भी शहर में रद्द होता हैं तो नई व्यवस्था के तहत आप पूरे देश में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान की है और इससे जुड़े नियमों को सख्त भी बना दिया है। आरएलए चंडीगढ़ के बड़े अधिकारी ने बताया कि देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।
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कार ड्राइविंग
इसके बाद उस चालक का लाइसेंस किसी भी शहर में नहीं बन पाएगा। तीन बार लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े पर लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा। अधिकारी ने बताया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इस समय हर राज्य में आरटीओ ऑफिस में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। ऐसे में आधार कार्ड को प्रक्रिया से जोड़ने से कमर्शियल वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी।
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