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दिल्ली HC ने नहीं दी राहत, अब राम रहीम की हनीप्रीत के पास सिर्फ दो रास्ते

Fri, 29 Sep 2017 09:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 29 Sep 2017 09:06 AM IST
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delhi highcourt rejected honeypreet bail petition, ram rahim sentenced
honeypreet - फोटो : अमर उजाला
राम रहीम की 'लाड़ली' हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, लेकिन उसने अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। अब हनीप्रीत के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं।
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हनीप्रीत
या तो वह सरेंडर कर दे या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करे। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जो टिप्पणियां की हैं, उससे लगता है कि हनीप्रीत के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। हरियाणा सरकार और पुलिस के लिए भी उसे पकड़ना चुनौती बना हुआ है, लेकिन अरेस्ट वारंट के साथ उसे तलाशने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही। पुलिस पिछले एक महीने से हरियाणा से लेकर नेपाल की खाक छान चुकी है।
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honeypreet
अब हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में जेल से बचने के लिए अपील की, लेकिन खुद सामने नहीं आई। इससे यह तो साफ होता है कि हनीप्रीत दिल्ली में है, लेकिन कहां इसका सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस ने कल दिल्ली में कई जगह छापे मारे, लेकिन वह चकमा दे गई। पुलिस को लगता है कि हनीप्रीत के साथ आदित्य इंसा और पवन इंसा भी हो सकते हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार भी घिरती नजर आ रही है।
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राम रहीम की हनीप्रीत
देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप
हरियाणा पुलिस ने 25 अगस्त, 2017 को राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा और पंजाब में हिंसा भड़काने के अलावा उस पर देशद्रोह का भी केस दर्ज किया गया है। इस हिंसा में 41 लोग मारे गए थे। पुलिस को उसके अलावा 42 अन्य लोगों की भी इस मामले में तलाश है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दिन तक उसके साथ साए की तरह रहने वाली 36 वर्षीय प्रियंका तनेता उर्फ हनीप्रीत उसके बाद से गायब है।
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राम रहीम की हनीप्रीत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली की निवासी नहीं है याची
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली की निवासी नहीं है। लिहाजा, इस अदालत को उसकी याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि अदालत को फैसला 4 बजे सुनाना था, लेकिन फैसला रात 8 बजे आया।
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