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Fuel Ban: दिल्ली में एक जुलाई से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन, जानिए क्या है पूरा मामला

Mon, 19 May 2025 10:47 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 19 May 2025 10:47 PM IST
सार

दिल्ली सरकार ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा।

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Delhi government says overage vehicles will be denied fuel from July 1 Know Details
Petrol Pump - फोटो : Adobe Stock
दिल्ली सरकार ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार इस नियम को लागू करने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है।


क्या है यह नया नियम?
दरअसल, अप्रैल 2025 में 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी 'एंड ऑफ लाइफ' (ईओएल) यानी तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल देना बंद किया जाए। इसमें डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की समयसीमा तय की गई है।

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Delhi government says overage vehicles will be denied fuel from July 1 Know Details
Petrol Pump - फोटो : Adobe Stock
पेट्रोल पंपों पर लगेंगे खास कैमरे
दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर 30 जून तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर यह पहचान लेंगे कि गाड़ी कितनी पुरानी है। यदि कोई गाड़ी तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी पाई गई, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। और मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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Petrol Pump - फोटो : AdobeStock
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नोटिस
दिल्ली परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि अगर कोई वाहन कैमरे से या किसी अन्य निगरानी प्रणाली से पुराने वाहन के रूप में चिन्हित होता है, तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाहन मालिक को या तो उस गाड़ी का एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होगा, ताकि उसे एनसीआर के बाहर ले जाया जा सके, या फिर उसे स्क्रैप करना होगा।

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Petrol Pump - फोटो : Adobe Stock
कहां तक हुआ है कैमरा इंस्टॉलेशन?
ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, अब तक लगभग सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। सिर्फ 10-15 पंप ही बचे हैं जहां ये काम बाकी है। दिल्ली में कुल लगभग 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं।

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Petrol Pump - फोटो : Adobe Stock
तकनीकी दिक्कतें भी सामने आईं
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि कैमरे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक समस्याएं हैं। जैसे ही कैमरा ओवरएज गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ता है और स्पीकर पर अलर्ट आता है, तब तक गाड़ी में फ्यूल भर चुका होता है। इस मुद्दे पर इस हफ्ते परिवहन विभाग के साथ बैठक भी होगी।

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