जम्मू-कश्मीरः चतुर्थ श्रेणी की विशेष भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, आवेदन करने वाले ये बातें मत भूलें
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में चतुर्थ श्रेणी की विशेष भर्ती के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के निर्देश पर गुरुवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग ने नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत केंद्र शासित कैडर, मंडलीय कैडर और जिला कैडर की लिखित परीक्षा क्रमश: 85, 80 और 75 अंक की रखी गई है।
भर्ती बोर्ड केंद्र शासित, मंडल और जिला कैडर के पदों के लिए आवेदन मांगेगा। प्रदेश के डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक नागरिक ही इन पदों के लिए आवदेन कर पाएंगे। नियमों के तहत दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहे उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की रियायत मिलेगी।
उन्हें आवेदन करने के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र की भी जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें पांच साल के वेतन का प्रमाणपत्र देना होगा। जिन उम्मीदवारों के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या सार्वजनिक उपक्रम अथवा बोर्ड आदि में नहीं होगा, उन्हें पांच अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।
चयन में 85 अंक लिखित परीक्षा के होंगे
अधिसूचना के मुताबिक केंद्र शासित (यूटी) कैडर के पदों के चयन में 85 अंक लिखित परीक्षा के होंगे, पांच अंक उन उम्मीदवारों के लिए होंगे, जिनके परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। पांच अंक विधवा, तलाकशुदा महिलाओं या कानूनी तौर पर अलग रह रही महिलाओं व तहसीलदार की ओर से जारी सर्टिफिकेट के अनुसार बेसहारा लड़कियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
डिवीजनल कैडर पदों पर लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक रखे गए हैं। पांच अंक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तहत होम डिवीजन वाले उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। पांच अंक उन्हें दिए जाएंगे, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या पीएसयू अथवा बोर्ड आदि में नहीं है। विशेष श्रेणी की महिलाओं और दैनिक वेतनभोगियों के लिए पांच-पांच अंक आरक्षित हैं।
इसी तरह जिला कैडर के पदों के लिए लिखित परीक्षा के 75 अंक होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तहत गृह जिले वाले उम्मीदवारों के लिए 10 अंक, जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या पीएसयू अथवा बोर्ड आदि में नहीं होगा उन्हें पांच अंक, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के अलावा तहसीलदार की तरफ से जारी सर्टिफिकेट के तहत परिवार से अलग रह रही महिलाओं और बेसहारा लड़कियों को भी पांच अंक मिलेंगे। सरकारी विभागों में पांच या इससे अधिक साल से कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी उम्मीदवारों को भी पांच अंक दिए जाएंगे।