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Ujjain News: पुलिस का अनोखा जागरूकता अभियान, शहर की सड़कों पर दिखे यमराज और चित्रगुप्त
Fri, 31 Oct 2025 09:37 AM IST
उज्जैन ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 09:37 AM IST
सार
डीएसपी ट्रैफिक दिलीप सिंह परिहार के अनुसार, मोटरयान अधिनियम की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है।
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सड़क पर नजर आए यमराज और चित्रगुप्त।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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आज शहर के चौराहों पर अचानक यमराज और चित्रगुप्त दिखाई दिए। जिन्हें देखकर हर कोई यमराज और चित्रगुप्त से डरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यह यमराज और चित्रगुप्त पुलिसकर्मियों के साथ थे जिन्हें देख लोगों को समझ आ गया कि ये तो उज्जैन पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान है। पुलिस पहले जागरूकता फिर चालान की टैग लाइन लिए यमराज और चित्रगुप्त के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का पालन करने कह रही है। साथ ही राहगीरों को पंपलेट भी बांटे, जिसमें ट्रैफिक से जुड़े सभी नियम लिखे हैं।
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डीएसपी ट्रैफिक दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि 5 नवंबर तक उज्जैन पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। आज हमने दो लोगों को यमराज और चित्रगुप्त बनाया है, जो लोगों को दीर्घायु रहना समझा रहे हैं। असमय मृत्यु के काल में नहीं जाना है, तो नियमों का पालन करना और दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट पहनना और उसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 5 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। 6 नवंबर से टीम अलग-अलग चौराहे पर तैनात रहेगी। डीएसपी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार, दो पहिया वाहन पर सवार प्रत्येक व्यक्ति (04 वर्ष से अधिक आयु का) चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। केवल पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय को इस नियम से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी देशभर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दो पहिया चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया साल 2024 में मध्य प्रदेश में कुल 56,669 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इन दुर्घटनाओं में 13,661 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों में से 53.8% दोपहिया वाहन चालक थे। इन मृतकों में से 82% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। 15 दिवसीय हेलमेट जागरूकता अभियान (22 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2025 तक) सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
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डीएसपी ट्रैफिक दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि 5 नवंबर तक उज्जैन पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। आज हमने दो लोगों को यमराज और चित्रगुप्त बनाया है, जो लोगों को दीर्घायु रहना समझा रहे हैं। असमय मृत्यु के काल में नहीं जाना है, तो नियमों का पालन करना और दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट पहनना और उसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 5 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। 6 नवंबर से टीम अलग-अलग चौराहे पर तैनात रहेगी। डीएसपी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार, दो पहिया वाहन पर सवार प्रत्येक व्यक्ति (04 वर्ष से अधिक आयु का) चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। केवल पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय को इस नियम से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी देशभर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दो पहिया चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया साल 2024 में मध्य प्रदेश में कुल 56,669 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इन दुर्घटनाओं में 13,661 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों में से 53.8% दोपहिया वाहन चालक थे। इन मृतकों में से 82% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। 15 दिवसीय हेलमेट जागरूकता अभियान (22 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2025 तक) सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
