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मध्यप्रदेश: जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए 26 दिसंबर को होगी कैबिनेट की बैठक
Tue, 22 Dec 2020 02:16 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 22 Dec 2020 02:16 PM IST
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मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा
- फोटो : ANI
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मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। बैठक के बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक में हुए निणर्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इसपर 26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा पेट्रोल-डीजल पर उपकर के ऊपर उपकर हटाने का निर्णय लिया है।
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जबरन धर्म परिवर्तन पर 26 दिसंबर को होगी कैबिनेट की बैठक
नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 पर अलग-अलग सुझाव आने के बाद अब इसे 26 दिसंबर को एक अलग कैबिनेट बैठक कर और उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे।'
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गृह मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश की कैबिनेट द्वारा पेट्रोल-डीजल पर उपकर के ऊपर उपकर हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मिलावट पर कसावट के लिए संकल्पित है। मिलावट के क्षेत्र में सरकार सख्त है। हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में बदलने वाले हैं।
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उन्होंने बताया कि तीन विश्वविद्यालयों में भोज विश्वविद्यालय, बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति पद की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन विधेयक में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह को विश्वविद्यालय खोलने, अरविंदों विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को भी अनुमति प्रदान की गई है।
मिश्रा ने बताया कि सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी, भू-जल सिंचाई योजना के तहत मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सिंगरौली के प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजने का फैसला किया है। वहीं जेल में फार्मासिस्ट के पदों को सरेंडर करके मेल नर्स के पदों का स्वीकृत करके मंजूरी दी गई है। पट्टाधारी स्वीकृत खदानों में 75 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासी रखने को स्वीकृत किया गया है। पट्टों का 10-10 वर्ष में नवीनीकरण किया जाएगा।
