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Sehore news: युवक पर रॉड से किया था हमला, कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी माना, आजीवन कारावास की सजा
Thu, 13 Mar 2025 08:27 PM IST
सीहोर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: सीहोर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Mar 2025 08:27 PM IST
सार
सीहोर जिले में लोहे की रॉड से युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों ने 22 अप्रैल 2022 की रात इमरत लाल पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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सीहोर। जिला कोर्ट।
विस्तार
सीहोर। युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश हेमंत जोशी ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में कुल चार आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग होने के कारण उसे सजा नहीं सुनाई गई। यह घटना बुदनी थाना क्षेत्र में हुई थी।
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अभियोजन के अनुसार, 22 अप्रैल 2022 की रात करीब 12 बजे फरियादी अपने घर पर सो रहा था। इसी दौरान आरोपी प्रताप उर्फ संजीव सिंह राजपूत और विजय उसके घर आए और उसके भाई इमरत लाल के बारे में पूछताछ करने लगे। फरियादी ने अपने भाई को जगाया, जिसके बाद आरोपी उसे बातचीत के बहाने गरडिया नाले की ओर ले गए।
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रास्ते में बेरहमी से मारपीट
गरडिया नाले के रास्ते में तीन अन्य आरोपी—अभिषेक, राज और एक अन्य व्यक्ति—मिले, जिनके हाथ में लोहे की रॉड थी। सभी ने मिलकर इमरत पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फरियादी ने अपनी मां की मदद से खून से लथपथ इमरत को बाइक से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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कोर्ट का फैसला
बुदनी पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों—प्रताप उर्फ संजीव, राज उर्फ रामसिंह सैनी और अभिषेक उर्फ अभी—को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन.एस. मेवाड़ा ने पैरवी की।
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अभियोजन के अनुसार, 22 अप्रैल 2022 की रात करीब 12 बजे फरियादी अपने घर पर सो रहा था। इसी दौरान आरोपी प्रताप उर्फ संजीव सिंह राजपूत और विजय उसके घर आए और उसके भाई इमरत लाल के बारे में पूछताछ करने लगे। फरियादी ने अपने भाई को जगाया, जिसके बाद आरोपी उसे बातचीत के बहाने गरडिया नाले की ओर ले गए।
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रास्ते में बेरहमी से मारपीट
गरडिया नाले के रास्ते में तीन अन्य आरोपी—अभिषेक, राज और एक अन्य व्यक्ति—मिले, जिनके हाथ में लोहे की रॉड थी। सभी ने मिलकर इमरत पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फरियादी ने अपनी मां की मदद से खून से लथपथ इमरत को बाइक से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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कोर्ट का फैसला
बुदनी पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों—प्रताप उर्फ संजीव, राज उर्फ रामसिंह सैनी और अभिषेक उर्फ अभी—को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन.एस. मेवाड़ा ने पैरवी की।
