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सीहोर: हत्या कर पत्थरों से कुचल दिया था सिर, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Wed, 02 Feb 2022 07:19 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 02 Feb 2022 07:19 PM IST
सार

सीहोर के एक जघन्य एवं सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
 

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Sehore: Head was crushed with stones after murder, court sentenced two convicts to life imprisonment
दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास दिया गया। - फोटो : istock

विस्तार

सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में सीहोर कोर्ट ने दो हत्यारों को आजीवन कारावास और 16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों ने शराब पिलाकर हत्या की थी ओर बाद में सिर पत्थरों से कुचल दिया था।
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जानकारी के मुताबिक  दोनों दोषियों के नाम सिकदार भूचर भिलाला (48) निवासी ग्राम सबियाबाद कठोतिया एवं मालसिंह नानसिंह भील (30) निवासी ग्राम सबियाबाद कठोतिया बताए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन चन्द्र ने उन्हें सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि दो अगस्त  2019 को विक्रम सिंह ने थाना बिलकिसगंज में पिता नरसिंह भिलाला के गुम होने के संबंध में सूचना दी थी। चार दिन नरसिंह भिलाला का शव कठोतिया के माली मोड़ के जंगल के नाले में पड़ा मिला था। शव पत्थरों से कुचला हुआ था, मृतक का पोस्टमॉर्टम कराया, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।
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पुलिस की पड़ताल में पता चला मृतक नरसिंह को सिकदार व मालसिंह अपने साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गए थे। दोनों आरोपीगण को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी सिकदार ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि, कई साल पहले नरसिंह भिलाला ने मुझे बलात्कार के केस में सजा कराई थी। साथ नरसिंह ने मुझे और मालसिंह को अपने लड़कों की शादी में बुलाकर गाली-गलौच कर बेईज्जत कर भगा दिया था। इसलिए  दोनों ने मिलकर बदला लेने की ठानी। हम मालसिंह के साथ अपने घर जंगल में ले गए, नरसिंह को दारू पिलाई और हत्या कर दी थी। फिर नरंसिंह की लाश को माली मोड के जंगल के नाले के किनारे ले जाकर पत्थरों से छिपा दिया। 
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न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया और आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। शासन की ओर से पैरवी  दैवेन्द्र सिंह ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर ने की।
 
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