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डंपर मामले में याचिका खारिज, मुख्यमंत्री को राहत
जबलपुर/इंटरनेट डेस्क
Updated Thu, 01 Nov 2012 03:27 PM IST
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह से जुड़े कथित डंपर मामले में दायर पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिका को तथ्यहीन बताया और लोकायुक्त की जांच में कहीं कोई गड़बड़ी न होने की बात कही। न्यायालय ने होशंगाबाद निवासी रमेश साहू की पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
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याचिका में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री के परिजनों के नाम पर डंपर खरीदने के संबंध में धन के स्त्रोत और अन्य बिंदुओं पर लोकायुक्त ने उचित ढंग से जांच नहीं की है। उच्च न्यायालय की युगल पीठ के न्यायाधीश अजीत सिंह और न्यायाधीश संजय यादव ने कहा कि लोकायुक्त ने इस मामले में उचित जांच करने के बाद खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कदम उठाया। साथ ही कहा कि लोकायुक्त पर किसी से प्रभावित होकर खात्मा रिपोर्ट देने के आरोप को सही मानने के कोई तथ्य नहीं हैं।
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मालूम हो कि यह मामला नवबंर 2007 का है जब मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी से संबंधित डंपर मामले में लोकायुक्त पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। लोकयुक्त पुलिस ने जांच के बाद दिसंबर 2010 को भोपाल की अदालत में खात्मा रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसे फैसला को चुनौती देते हुए रमेश शाहू ने उच्च नयायालय में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की थी।
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