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हाईकोर्ट का फैसला: 50 हजार संविदा ऑपरेटरों को मिलेगा 2400 ग्रेड पे, राज्य सरकार की अपील कर दी गई निरस्त
Thu, 27 Aug 2026 07:42 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:42 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2,400 रुपये ग्रेड पे देने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने 1,900 रुपये ग्रेड पे की कटौती को गलत मानते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
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ग्वालियर कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील निरस्त करते हुए प्रदेश के 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2,400 रुपये ग्रेड पे देने के आदेश पर मुहर लगा दी है। न्यायालय ने 1,900 रुपये ग्रेड पे के स्थान पर 2,400 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। इस निर्णय से राज्य के समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सीधा लाभ मिलेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की अपील खारिज
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दायर याचिका को खारिज किया। राज्य शिक्षा केंद्र के तहत समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 22 जुलाई, 2023 की संविदा नीति के तहत वेतन समकक्षता निर्धारण को चुनौती दी थी।
इन कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) के समकक्ष 2,400 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिल रहा था। चौथे, पांचवें और छठे वेतनमान में भी यही व्यवस्था लागू रही। इसके बावजूद सातवें वेतनमान में समकक्षता तय करते समय ग्रेड पे घटाकर 1,900 रुपये और लेवल-4 कर दिया गया था। एकल पीठ ने इस कटौती को निरस्त करते हुए 2,400 रुपये ग्रेड पे के अनुसार वेतन तय करने के निर्देश दिए थे, जिसे दोहरी पीठ ने भी बरकरार रखा।
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ये भी पढ़ें- कटनी का अगला CSP कौन?: विवादों में बीता नेहा पच्चीसिया और ख्याति मिश्रा का कार्यकाल, अब ईमानदार अफसर की मांग
अन्य संविदा पदों पर पड़ेगा प्रभाव
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अनुसार 22 जुलाई, 2023 की नीति के तहत कई संविदा पदों के वेतनमान में कटौती की गई है। न्यायालय के इस फैसले का असर ऐसे सभी मामलों पर पड़ सकता है। नीति में लेखापाल का ग्रेड पे 2,800 रुपये से घटाकर 2,400 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा एमआईएस समन्वयक, विकासखंड समन्वयक और महिला जेंडर समन्वयक का ग्रेड पे 3,600 रुपये से घटाकर 3,200 रुपये किया गया था। वहीं सहायक अभियंताओं का ग्रेड पे 5,400 रुपये से घटाकर 4,200 रुपये किया गया था।
विसंगतियां दूर करने की मांग
संविदा महासंघ ने सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से मांग की है कि 22 जुलाई, 2023 की संविदा नीति के तहत हुई वेतन विसंगतियों के समाधान हेतु बैठक बुलाई जाए। संगठन का तर्क है कि विभिन्न पदों के वेतनमान से जुड़े अनेक मामले अदालतों में लंबित हैं। यदि शासन स्तर पर ही इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाए तो कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ न्यायालयीन समय और सरकारी धन की भी बचत होगी।
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स्कूल शिक्षा विभाग की अपील खारिज
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दायर याचिका को खारिज किया। राज्य शिक्षा केंद्र के तहत समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 22 जुलाई, 2023 की संविदा नीति के तहत वेतन समकक्षता निर्धारण को चुनौती दी थी।
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इन कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) के समकक्ष 2,400 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिल रहा था। चौथे, पांचवें और छठे वेतनमान में भी यही व्यवस्था लागू रही। इसके बावजूद सातवें वेतनमान में समकक्षता तय करते समय ग्रेड पे घटाकर 1,900 रुपये और लेवल-4 कर दिया गया था। एकल पीठ ने इस कटौती को निरस्त करते हुए 2,400 रुपये ग्रेड पे के अनुसार वेतन तय करने के निर्देश दिए थे, जिसे दोहरी पीठ ने भी बरकरार रखा।
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अन्य संविदा पदों पर पड़ेगा प्रभाव
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अनुसार 22 जुलाई, 2023 की नीति के तहत कई संविदा पदों के वेतनमान में कटौती की गई है। न्यायालय के इस फैसले का असर ऐसे सभी मामलों पर पड़ सकता है। नीति में लेखापाल का ग्रेड पे 2,800 रुपये से घटाकर 2,400 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा एमआईएस समन्वयक, विकासखंड समन्वयक और महिला जेंडर समन्वयक का ग्रेड पे 3,600 रुपये से घटाकर 3,200 रुपये किया गया था। वहीं सहायक अभियंताओं का ग्रेड पे 5,400 रुपये से घटाकर 4,200 रुपये किया गया था।
विसंगतियां दूर करने की मांग
संविदा महासंघ ने सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से मांग की है कि 22 जुलाई, 2023 की संविदा नीति के तहत हुई वेतन विसंगतियों के समाधान हेतु बैठक बुलाई जाए। संगठन का तर्क है कि विभिन्न पदों के वेतनमान से जुड़े अनेक मामले अदालतों में लंबित हैं। यदि शासन स्तर पर ही इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाए तो कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ न्यायालयीन समय और सरकारी धन की भी बचत होगी।
