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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई परसों तक टली, मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई है पुनर्विचार याचिका

Mon, 17 Jan 2022 02:47 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 17 Jan 2022 02:47 PM IST
सार

देश की सर्वोच्च अदालत में आज होने वाली पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई दो दिन के लिए टल गई है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का मामला भी अब 19 जनवरी को सुना जाएगाl
 

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Madhya Pradesh Panchayat elections: Hearing in Supreme Court on OBC reservation postponed till day after, Madhya Pradesh government has filed review petition
ओबीसी आरक्षण की सुनवाई दो दिन के लिए टल गई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश की सर्वोच्च अदालत में आज होने वाली पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई दो दिन के लिए टल गई है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का मामला भी अब बुधवार 19 जनवरी को सुना जाएगाl
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बता दें कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस पर 17 जनवरी को सुनवाई होना थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है।
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जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनावों में ओबीसी के लिए रिजर्व पदों पर चुनाव कराने से रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई है, जिस पर आज सुप्रीमकोर्ट के समक्ष सुनवाई होना थी। इसी मसले पर केंद्र सरकार ने भी याचिका दायर कर रखी है।
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