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मध्य प्रदेश: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे को दस साल पुराने अपराधिक प्रकरण में एक साल का कारावास
Fri, 31 Dec 2021 12:20 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 31 Dec 2021 12:20 PM IST
सार
नरसिंहपुर के जिला न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे को एक साल की सजा सुनाई है। मामला दस साल पुराना बताया गया है। पटेल के भतीजे पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इसी को लेकर ये फैसला दिया गया है।
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Jabalpur: केंद्रीय मंत्री प्रदलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल को एक साल का कारावास
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
नरसिंहपुर के जिला न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे को एक साल की सजा सुनाई है। मामला दस साल पुराना बताया गया है। पटेल के भतीजे पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इसी को लेकर ये फैसला दिया गया है।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे व भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू सहित अन्य को जेएमएफसी मंजुल सिंह ने डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अभियोजन के अनुसार गोटेगांव मंडी में 13 मई 2011 की शाम को मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू ने अपने साथियों के साथ पीड़ित अशोक कुमार चौधरी के साथ बैसबॉल के डंडे से मारपीट की थी। इस दौरान अभियुक्त ने हवाई फायर भी किए थे। मारपीट के कारण पीड़ित को हाथ, पैर, मुंह सहित शरीर के अन्य स्थानों में चोटे आई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को न्यायाय के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने मोनू सहित चार अन्य को दोषी करार देते हुए सजा दी है। न्यायालय ने धारा 325 के तहत एक-एक साल के कारावास तथा एक-एक हजार जर्माना तथा धारा 147 के तहत 6-6 माह के कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ संगीता दुबे ने की।
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जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे व भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू सहित अन्य को जेएमएफसी मंजुल सिंह ने डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अभियोजन के अनुसार गोटेगांव मंडी में 13 मई 2011 की शाम को मणिनागेंद्र सिंह उर्फ मोनू ने अपने साथियों के साथ पीड़ित अशोक कुमार चौधरी के साथ बैसबॉल के डंडे से मारपीट की थी। इस दौरान अभियुक्त ने हवाई फायर भी किए थे। मारपीट के कारण पीड़ित को हाथ, पैर, मुंह सहित शरीर के अन्य स्थानों में चोटे आई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को न्यायाय के समक्ष पेश किया था।
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प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने मोनू सहित चार अन्य को दोषी करार देते हुए सजा दी है। न्यायालय ने धारा 325 के तहत एक-एक साल के कारावास तथा एक-एक हजार जर्माना तथा धारा 147 के तहत 6-6 माह के कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ संगीता दुबे ने की।
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