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भोपाल हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के आवेदन को किया खारिज, निर्वाचन रद्द करने की अर्जी को दी थी चुनौती
Fri, 13 Dec 2019 04:25 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 13 Dec 2019 04:25 PM IST
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प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन में प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से उनके लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया था और भोपाल सीट से उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज करने की मांग की थी।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के जज विशाल धगट ने प्रज्ञा के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।
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उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को याचिका दायर करने की चुनौती को बरकरार रखते हुए भाजपा विधायक के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दीक्षित की याचिका के अनुसार, ठाकुर ने कथित रूप से धार्मिक मुद्दे पर भाषण दिया था, इस प्रकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। दीक्षित ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता के रूप में याचिका दायर की है।
बता दें कि मई में हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराकर भाजपा के प्रज्ञा ठाकुर ने जीत हासिल की थी।
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गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था।
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याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के जज विशाल धगट ने प्रज्ञा के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।
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उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को याचिका दायर करने की चुनौती को बरकरार रखते हुए भाजपा विधायक के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दीक्षित की याचिका के अनुसार, ठाकुर ने कथित रूप से धार्मिक मुद्दे पर भाषण दिया था, इस प्रकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। दीक्षित ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता के रूप में याचिका दायर की है।
बता दें कि मई में हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराकर भाजपा के प्रज्ञा ठाकुर ने जीत हासिल की थी।
