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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Life imprisonment along with 20 thousand fine to the person who raped a minor in Singrauli

MP News: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को 20 हजार जुर्माने समेत आजीवन कारावास की सजा, दो साल पुराना है मामला

Mon, 09 Jan 2023 03:27 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 09 Jan 2023 03:27 PM IST
सार

जिला कोर्ट ने दो साल पुराने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी आठ साल की मासूम बच्ची को टीवी दिखाने के बहाने अपने घर ले गया था, जहां उसने उसके साथ गलत काम किया था।

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Life imprisonment along with 20 thousand fine to the person who raped a minor in Singrauli
नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। दोषी ने 30 जनवरी 2021 को एक आठ वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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ये है पूरा मामला
थाना कोतवाली बैढन क्षेत्र के एसबीआई कॉलोनी में आठ वर्षीय बच्ची को 30 जनवरी 2021 को कॉलोनी का सुरक्षा गार्ड श्याम सिंह बघेल ने अपने घर में टीवी दिखाने के बहाने ले गया, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग बच्ची ने अपने घर आकर परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पूरे मामले में तत्कालीन डीएसपी प्रियंका पाण्डेय ने विवेचना कर कोर्ट में चालान पेश किया। घटना के दिन ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 
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महज 23 महीनों की सुनवाई के बाद सजा
पुलिस व अभियोजन पक्ष की सक्रियता से आठ वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने महज 23 माह की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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