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Khandwa News: बोरवेल करवाने के लिए एप पर होगा रजिस्ट्रेशन, खुले बोरवेल की शिकायत भी इस पर ही होगी

Wed, 24 Apr 2024 12:03 PM IST
Khandwa bureau खंडवा ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2024 12:03 PM IST
सार

मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने एक एप जारी किया है। इस पर ही बोरवेल की खुदाई के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। खुले बोरवेल की शिकायत भी इसी एप के माध्यम से की जा सकेगी।  

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Khargone News Government Issues App To Register for borewell
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश-प्रदेश में खुले बोरवेल में छोटे बच्चों के लगातार गिरने की घटनाओ को रोकने के लिए राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एमपी एसइडीसी विभाग के जरिये तैयार करवाए गए पोर्टल पर निजी एवं शासकीय नलकूप खनन करवाने वाली संस्था, विभाग या किसी व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। साथ ही नलकूप खनन एजेंसी को भी इस पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। इस पोर्टल का अनुश्रवण एवं उपयोग जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित विभागों द्वारा किया जाएगा।

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ऐसे खुले नलकूप या बोरवेल की शिकायत दर्ज करने हेतु सामान्य नागरिको के लिए परख मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया गया है। यह नवाचार, नागरिकों को खुले बोरवेल के मामलों की आसानी से शिकायत /रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे सम्बंधित विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा सके। इस उपाय को लागू कर सरकार खुले बोरवेल से जुडी दुर्घटनाओ को रोकने और मध्य प्रदेश के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से PARAKHAPP नाम से डाउनलोड किया जा सकता है।
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आमजन शिकायत करने हेतु एप में NEW BOREWELL FORM विकल्प पर क्लिक करें। निर्धारित जानकारी भरें, तथा खुले बोरवेल का फोटो अपलोड करें, जिसके बाद शिकायतकर्ता को एसएमएस द्वारा शिकायत आईडी प्राप्त हो होगी। विभाग द्वारा शिकायत की जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नवीन बोरवेल करवाने के पूर्व जमीन मालिक को इस एप के माध्यम से बोरवेल खनन एजेंसी का चुनाव करना होगा। बोर के सफल होने की सूचना भी विभाग को देना होगी एवं असफल होने की स्थिति में सूखे बोरवेल को सीमेंट-कंक्रीट के ब्लॉक से ढंकते हुए फोटो भी अपलोड करना होगा।
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बोरिंग कार्य के दौरान स्थल की बेरिकटिंग इस प्रकार से की जाएगी कि कोई छोटा बच्चा वहां पहुँच न सके। साथ ही नलकूप खनन उपरांत सुरक्षा तथा खुला नलकूप पाए जाने पर सुरक्षात्मक कार्यवाही हेतु नगरीय निकाय जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, अभियंताओं एवं शासकीय अमले को निर्देशित किया जा रहा है एवं आम जनता में भी इस विषय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज कराने हेतु मोबाइल नंबर जारी किए हैं।

 

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