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Khandwa: गुरूपूर्णिमा पर मांस अंडा और मछली की दुकान रहेगी बंद, साथ ही भोंपू हूटर और सायरन पर भी रहेगा प्रतिबंध

Sat, 20 Jul 2024 10:03 AM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Sat, 20 Jul 2024 10:03 AM IST
सार

MP News: नगर निगम खंडवा के द्वारा जारी किए एक आदेश के मुताबिक खंडवा के शहरी क्षेत्र में मांस, मछली तथा अण्डे की दुकानें पर्व के दौरान शनिवार और रविवार को प्रतिबंधित रहते हुए बन्द रखी जायेगी।

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Khandwa: On Guru Purnima, meat, egg and fish shops will remain closed
खंडवा नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

खंडवा जिले में गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान यहां से सटे महाराष्ट्र एवं जिले के आस-पास के अन्य जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु धुनीवाले दादाजी धाम के दर्शन करने खंडवा आते हैं। इसी के चलते नगर में शुक्रवार से ही रेल एवं सड़क मार्ग से भक्तों एवं श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। शहर सहित ग्रामीण अंचल में इस पर्व के दौरान जगह-जगह भण्डारे का आयोजन किया जाता है। शहरवासियों द्वारा इन श्रद्धालुओं के स्वागत में शहर के मुख्य मार्गों पर भण्डारे एवं प्रसादी बांटने के स्टॉल लगाये जाते है। इस दौरान कुछ व्यक्तियों/युवाओं द्वारा भोपू, हूटर, सायरन का भी उपयोग किया जाता है। जिसकी कर्कश आवाज से विक्षोभ उत्पन्न होता है, जोकि आम लोगों में तनाव उत्पन्न करता है। इसी तरह यहां आने वाले अधिकतर श्रद्धालु शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें मांस, मछली या अंडा देखकर उससे घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं।
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इसी के चलते खंडवा जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपर कलेक्टर के.आर. बड़ोले ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर 21 जुलाई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार स्थाई/अस्थाई दुकानों पर, हाथ ठेला द्वारा फेरी लगाकर भोपू या हूटर, सायरन के क्रय-विक्रय को एवं उसके उपयोग को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। हालांकि जारी आदेश में बताया है कि शासकीय वाहन एवं कानून व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रहे वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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मांसाहार से जुड़ी दुकान रहेगी बंद
वहीं इसके साथ ही नगर निगम खंडवा के द्वारा जारी किए एक आदेश के मुताबिक खंडवा के शहरी क्षेत्र मे मांस, मछली तथा अण्डे की दुकाने पर्व के दौरान शनिवार और रविवार को प्रतिबंधित रहते हुए बन्द रखी जायेगी । मेले में श्रद्धालुओ की सुविधा को ध्यान रखते हुए खंडवा शहरी सीमा के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है । जिसको लेकर एक आदेश आयुक्त नगर निगम नीलेश दुबे ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 256 के तहत शुक्रवार देर शाम जारी किए हैं।
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