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Khandwa News: विदेशी नागरिक के तीर्थनगरी में रुकने की नहीं दी जानकारी, धर्मशाला मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

Mon, 02 Jun 2025 08:33 AM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Mon, 02 Jun 2025 08:33 AM IST
सार

खंडवा जिले की ओंकारेश्वर नगरी में रूसी नागरिक डिमत्री रेविनोवीच बिना पुलिस सूचना के चार दिन से धर्मशाला में रुका था। सूचना न देने पर सोनी धर्मशाला के मैनेजर पर मामला दर्ज हुआ। विदेशियों की जानकारी देना अनिवार्य होने के बावजूद लापरवाही बरती गई। 

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case registered by Omkareshwar police for not providing information about  Russian citizen
विदेशी नागरिक की जानकारी नहीं देने पर दर्ज हुआ मामला

विस्तार

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में एक विदेशी नागरिक के बगैर किसी सूचना के धर्मशाला में रुके हुए पाए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि, इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल जारी है। और ऐसे में प्रत्येक विदेशी नागरिक की जानकारी स्थानीय थाने में दर्ज कराना अति आवश्यक है। बावजूद इसके, तीर्थ नगरी में बीते चार दिनों से यह रूसी नागरिक एक धर्मशाला में रुका हुआ था। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने धर्मशाला के मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

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इस मामले की जानकारी देते हुए मांधाता थाना पुलिस ने बताया कि उन्हें रविवार को एक मुखबिर से जानकारी मिली थी कि ओंकारेश्वर स्थित सोनी धर्मशाला में एक विदेशी नागरिक चार दिन से रुका हुआ है। इसके बाद पुलिस ने सोनी धर्मशाला का रजिस्टर चेक किया। इस दौरान वहां गुरुवार 29 तारीख से एक रुसी नागरिक डिमत्री रेविनोवीच, उम्र 35 साल, निवासी पीटसर्व रशिया का रुका होना पाया गया। हालांकि इसकी जानकारी सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिवशंकर चौरे ने अब तक ना ही लिखित और ना ही मौखिक रूप से पुलिस को दी थी। इसके चलते धर्मशाला मैनेजर शिवशंकर चौरे द्वारा जिला दण्डाधिकारी खंडवा के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।
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बता दें कि, 3 अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक होटल, लाज, धर्मशाला, मुसाफिर खाना मे बाहर से आने वाले व्यक्तियो के रुकने की जानकारी प्रबंधक एवं मालिक को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य है। बावजूद इसके सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिवशंकर पिता बलीराम चौरे, निवासी बड़वाह ने इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। जिसे भारतीय न्याय संहिता 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए धारा 223 बीएनएस का मामला दर्ज किया गया है। वहीं इसके पूर्व 16 फरवरी को भी बालवाड़ी निवासी राजेश ठक्कर के खिलाफ भी इसी तरह का मामला मांधाता पुलिस ने दर्ज किया था। जो कि एक फ्रांसिसी नागरिक को अपने गेस्ट हाउस में रुकवाने की पुलिस को सूचना नहीं देने को लेकर था। वहीं पुलिस को अनुसार इस तरह की लापरवाही करने पर होटल लाज धर्मशाला मुसाफिर खाना संचालकों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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