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Jabalpur: नाबालिग ने दहेज प्रताड़ना से त्रस्त होकर लगाई थी फांसी, मां-बाप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज
Tue, 19 Nov 2024 09:47 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Nov 2024 09:47 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में एक नाबालिग ने दहेज प्रताड़ना से त्रस्त होकर फांसी लगाई थी। ऐसे में नाबालिग के मां-बाप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नाबालिग बेटी ने दहेज प्रताड़ना से त्रस्त होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी पति, सास तथा ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद नाबालिग के माता-पिता के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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पाटन एसडीओपी लोकेश डाबर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटंगी थानान्तर्गत जुलाई महीने में नव विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया था। नव विवाहिता की मौत होने के कारण प्रकरण की विवेचना उनके द्वारा की गई। पुलिस ने आरोपी पति, सास और ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने जांच में पाया कि नव विवाहिता नाबालिग थी और उसका एक बच्चा भी है। आरोपी पति ने उसका अपहरण करते हुए शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे थे। नाबालिग किशोरी के अपहरण, शादी तथा बच्चा पैदा होने के संबंध में लड़की के परिजनों ने किसी को नहीं बताया और शिकायत तक नहीं की थी।
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यह बात उन्होंने छुपाकर रखी हुई थी। बेटी की मौत के बाद भी परिजनों ने लड़की के नाबालिग होने के संबंध में पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। इस प्रकार उन्होंने अपराध में सहयोग प्रदान किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मृतक किशोरी के माता-पिता के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपित माता-पिता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
