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अदालत: सिवनी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत, अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक
Thu, 22 Oct 2026 09:50 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:50 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मुकेश डेहरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक उन्हें पद पर बने रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश भी दिया है।
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मप्र हाईकोर्ट
विस्तार
सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मुकेश डेहरिया को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस जस्टिस एमएस भट्टी ने याचिका पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।
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सिवनी जिला पंचायत की अध्यक्ष मालती डेहरिया की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कुछ सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए पद से हटाने की मांग की थी। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई है। जिसके संबंध में सूचना नोटिस जारी कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अध्यक्ष पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
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याचिका में कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। इसके बावजूद भी पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कलेक्टर के द्वारा विशेष बैठक आहूत की जा रही है। जो संविधान में दिए गए प्रावधान के विपरीत है। उन्हें पद से हटाने के लिए मनमाने तरीके से नियमों को ताक में रखकर अवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता मालती मुकेश डेहरिया अपने पद पर बनी रहेंगे। एकलपीठ ने अपने आदेश में अविश्वास प्रस्ताव तथा याचिका के संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने के आदेश जारी किए हैं।
