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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो कोर्ट ने दी सात साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया

Thu, 17 Nov 2022 11:46 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 17 Nov 2022 11:46 PM IST
सार

आठ साल की बच्ची से रेप करने वाले को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। मामला सात साल पुराना है। वहशी आरोपी बच्ची को घर में अकेला देख घुसा था और डरा-धमका कर दुष्कर्म किया था। 

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POCSO court sentenced seven years to the person who raped a minor
court new - फोटो : istock

विस्तार

जबलपुर केंट थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक उर्फ रोहन कोरी को दोषी करार दिया गया है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश की अदालत ने सात साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 12 अगस्त 2015 को पीड़िता के पिता ने केंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम 6:00 बजे अपनी पत्नि के साथ बाजार गया था। घर में आठ वर्ष की बच्ची व उसका छोटा भाई ही थे। उसका 16 वर्षीय पुत्र मोहल्ले में उधार के पैसे देने गया था। वह जब 9:00 बजे बाजार से वापस आया तो देखा कि उसका पुत्र और उसका मौसेरा भाई पड़ोस में रहने वाले रौनक कोरी को पकड़े थे। उन्होंने बताया कि आरोपी रौनक, बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। इसे उन लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है। 
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पीड़िता ने बताया कि रौनक जो उनके घर हमेशा आता था उसे हमेशा टॉफी खिलाता था। यहां-वहां हाथ लगाता था और तीन चार माह से डरा रहा है। इसलिए उसने अपनी मां को नहीं बताई थी। 12 अगस्त की शाम 7.30 बजे उसके साथ गलत काम कर रहा था तभी भाई व चाचा ने रौनक को देखा और पकड़ लिया। उक्त घटना के आधार पर थाना केंट दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया था। सुनवाई पश्चात् अदालत ने धारा 9 एम सहपठित धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को सात साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
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