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MP News: नाबालिग से छेड़छाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को एक साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Thu, 07 Dec 2023 10:02 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 07 Dec 2023 10:02 AM IST
सार

MP News: जबलपुर में एक नाबालिग से सरेराह छेड़छाड़ कर गालीगलौज कर धमकाने वाले आरोपी मो. समीर अंसारी उर्फ कंजा को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी समीर को एक साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
 

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One year imprisonment to the accused who molested and threatened a minor
नाबालिग से छेड़छाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को एक साल की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 नवंबर 2021 को पीड़िता अपनी मौसी की लड़की के साथ पासबुक में एंट्री कराने पंजाब नेशनल बैंक बेलबाग गई थी। जहां मोहल्ले का रहने वाला आरोपी मो. समीर उर्फ कंजा अंसारी आया और पीड़िता से मोबाइल नंबर मांगने लगा। पीड़िता के विरोध करने व चिल्लाने पर आरोपी ने गालीगलौज शुरु कर दी और उसे धमकाने लगा।

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अन्य धाराओं में मामला दर्ज
इस पूरे मामले के बाद पीड़िता ने घर जाकर अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई। जिसके बाद बेलबाग पुलिस ने शिकायत पर छेडखानी व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जिसके बाद अदालत ने आरोपी कंजा को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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