MP News: अतिक्रमण के कारण रेलवे अंडर रोड उपयोगहीन, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Sat, 20 Jul 2024 02:41 PM IST
सार
MP: शहडोल पुरानी बस्ती में रेलवे ने अंडर रोड का निर्माण किया है, परंतु अतिक्रमण के कारण वह उपयोगहीन है। लोग अंडर रोड के बजाये रेलवे फाटक का उपयोग करते है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : सोशल मीडिया
