Jabalpur: ओवरटाइम के लिए मिलना चाहिए दोगुना मेहनताना, HC ने मप्र राज्य कर्मचारी उपभोक्ता संघ को दी राहत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 04 Apr 2023 09:28 PM IST
सार
जबलपुर की एकल पीठ ने मप्र कर्मचारी उपभोक्ता संघ की ओर से ओवरटाइम की दर कम किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। अदालत ने उक्त आदेष को निरस्त कर दिया। अदालत ने मप्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार ओवरटाइम करता है तो वह दोगुने मेहनताने का हकदार है।
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एमपी हाईकोर्ट जबलपुर
- फोटो : सोशल मीडिया
