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जबलपुर: राज्य अधिवक्ता परिषद मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया डॉ. विजय चौधरी को अध्यक्ष पद पर बहाल करने का आदेश

Fri, 14 Jan 2022 06:10 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 14 Jan 2022 06:10 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद के मामले पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर विजय चौधरी को अध्यक्ष के पद पर बहाल करने का आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 21 जनवरी की तारीख तय की है। 

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Jabalpur: In the State Advocates Council case, the High Court has issued an order to restore Dr. Vijay Choudhary.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी के हटाए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद पर बहाल करने का आदेश जारी किया है।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि काउसिंल ऑफ इंडिया ने विवाद सुलझाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया और एसबीसी द्वारा 12 दिसम्बर के पहले गठित कमेटी को बहाल कर दिया है। जिसे देखते हुए युगलपीठ ने आदेश दिया कि कमेटी को बहाल कर दिया गया है तो अध्यक्ष को भी बहाल माना जाए।
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हाईकोर्ट में डॉक्टर विजय चौधरी और 13 सदस्यों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि राज्य अधिवक्ता परिषद की सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष के इस्तीफे से संबंधित प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया था। डॉक्टर विजय चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया था। अध्यक्ष को हटाने के लिए उस पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए या अध्यक्ष स्वेच्छा से इस्तीफा दे तभी उसे हटाया जा सकता है। लेकिन बिना अविश्वास प्रस्ताव और इस्तीफे के डॉक्टर विजय चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाकर परिषद के सदस्य शैलेन्द्र वर्मा खुद अध्यक्ष बन गए और कमेटी का गठन भी कर लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 दिसंबर से पहले बनी कमेटियों को बहाल किया है और विवाद सुलझाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पाया कि बहुमत डॉक्टर विजय चौधरी के साथ है।  युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान कमेटियों को बहाल करने के आधार पर अध्यक्ष को भी बहाल करने का आदेश जारी कर अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की। 
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