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Indore News: युद्ध जैसे हालात में सभी आयोजनों पर प्रतिबंध, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश
Thu, 08 May 2025 11:21 PM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Thu, 08 May 2025 11:21 PM IST
सार
Indore News: भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के चलते इंदौर में पुलिस ने सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों, जुलूसों, धरनों और समारोहों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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- फोटो : ANI
विस्तार
भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच इंदौर में पुलिस ने सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर संतोषकुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। यदि आयोजन जरूरी है तो इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।
आदेश में कहा गया है कि
1. इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा।
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3. ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं, प्रतिबंधित होंगे।
4. किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।
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आदेश में कहा गया है कि
1. इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।
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2. सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा।
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3. ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं, प्रतिबंधित होंगे।
4. किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।
