फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Six accused, including a woman, sentenced in Indore seven-year-old murder case

इंदौर: इंदौर में सात साल पहले हुए हत्याकांड में महिला सहित छह आरोपियों को सजा

Fri, 11 Sep 2026 11:16 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 11 Sep 2026 11:16 PM IST
सार

इंदौर के चर्चित इंदर वर्मा हत्याकांड में सात साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक महिला समेत छह आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
Indore: Six accused, including a woman, sentenced in Indore seven-year-old murder case
इंदौर कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एरोड्रम क्षेत्र के चर्चित इंदर वर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने सात साल बाद फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

विज्ञापन

 

मामला करीब सात साल पहले अंबिकापुरी क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी संगीता गौड़ और रोहित का इंदर वर्मा से पुराना विवाद था। विवाद खत्म करने के लिए समझौता बैठक तय की गई थी। इसी बैठक में शामिल होने इंदर अंबिकापुरी पहुंचा था।

विज्ञापन

 

बैठक के दौरान विवाद फिर भड़क गया। आरोप है कि संगीता और रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंदर पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया। हमले में इंदर के सिर पर गंभीर चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने उसके हाथ बांध दिए और देर रात उसे अंबिकापुरी के खाली मैदान में छोड़कर फरार हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

अगले दिन मैदान में इंदर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव की शिनाख्त इंदर वर्मा के रूप में की और हत्याकांड की जांच शुरू की।

 

जांच के दौरान पुलिस को इंदर और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाए। जांच में पुलिस को हत्याकांड से जुड़े गवाह भी मिले। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।


 

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने संगीता गौड़, रोहित, राजेश बौरासी, बबलू मालवीय, अजय भोई और करण को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया। सभी छह दोषियों को सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed