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इंदौर: आठ साल की बच्ची से नाना ने किया था दुष्कर्म, चिल्लाने पर दी थी धमकी...कोर्ट ने सुनाई दस साल के कठोर कारावास की सजा
Wed, 26 Jan 2022 05:44 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Wed, 26 Jan 2022 05:44 PM IST
सार
अपनी आठ साल की नातिन के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को कलंकित करने वाले आरोपी नाना को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा दी है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अपनी आठ साल की नातिन के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को कलंकित करने वाले आरोपी नाना को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा दी है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
घटना पांच साल पुरानी है। बच्ची की मां ने संयोगितागंज थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को बताया था कि 7 मार्च 2017 को वह पति और आठ साल की बच्ची के साथ अपनी बहन के घर कार्यक्रम में गई थी। रात को बच्ची को बहन के घर छोड़कर अपने घर आ गई थी। 9 मार्च को वह बच्ची को लेने बहन के घर गई थी। बच्ची ने उसे बताया था कि 8 मार्च को सुबह वह कॉलोनी में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी समय नाना आया और घर चलने को कहा। उसके साथ घर चली गई। वहां नाना ने जमीन पर लेटाकर उसके साथ गलत काम किया। चिल्लाने पर नाना ने मुंह दबाया और कहा कि किसी को बताया तो छत से फेंक दूंगा। बच्ची की फ्रॉक पर खून लगा देख पुलिस थाने गई और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपी नाना के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्ययाधीश नीलम शुक्ला ने फैसला सुनाया। इसमें आरोपी नाना को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड दिया।
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घटना पांच साल पुरानी है। बच्ची की मां ने संयोगितागंज थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को बताया था कि 7 मार्च 2017 को वह पति और आठ साल की बच्ची के साथ अपनी बहन के घर कार्यक्रम में गई थी। रात को बच्ची को बहन के घर छोड़कर अपने घर आ गई थी। 9 मार्च को वह बच्ची को लेने बहन के घर गई थी। बच्ची ने उसे बताया था कि 8 मार्च को सुबह वह कॉलोनी में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी समय नाना आया और घर चलने को कहा। उसके साथ घर चली गई। वहां नाना ने जमीन पर लेटाकर उसके साथ गलत काम किया। चिल्लाने पर नाना ने मुंह दबाया और कहा कि किसी को बताया तो छत से फेंक दूंगा। बच्ची की फ्रॉक पर खून लगा देख पुलिस थाने गई और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने आरोपी नाना के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्ययाधीश नीलम शुक्ला ने फैसला सुनाया। इसमें आरोपी नाना को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड दिया।
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