{"_id":"61f936a636557b545651383b","slug":"indore-collector-s-order-for-builders-colonizers-will-book-in-their-project-only-through-brokers-registered-in-rera","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंदौर: बिल्डरों, कॉलोनाइजरों के लिए कलेक्टर के आदेश-रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में करेंगे बुकिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंदौर: बिल्डरों, कॉलोनाइजरों के लिए कलेक्टर के आदेश-रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में करेंगे बुकिंग
Tue, 01 Feb 2022 07:03 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Tue, 01 Feb 2022 07:03 PM IST
सार
इंदौर के रियल एस्टेट कारोबार को साफ सुथरा करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने सभी बिल्डरों-कालोनाइजरों के लिए यह सुनिश्चित किया है की रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में बुकिंग करेंगे।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इंदौर के रियल एस्टेट कारोबार को साफ सुथरा करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने सभी बिल्डरों-कालोनाइजरों के लिए यह सुनिश्चित किया है की रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में बुकिंग करेंगे।
दरअसल, कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के रियल एस्टेट कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पिछले दिनों कलेक्टर ने डायरियों पर हो रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकरों पर नकेल भी कसी थी। अब उसी तारतम्य में कलेक्टर ने सभी बिल्डरों-कॉलोनाइजरों के लिए यह सुनिश्चित किया है की रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में बुकिंग करेंगे। साथ ही अपने प्रोजेक्टों के लिए विधिवत सारी अनुमति प्राप्त करेंगे और रेरा रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही बुकिंग की जाएगी। खरीददारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे बुकिंग के बाद समय पर राशि जमा करेंगे, अन्यथा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही बिल्डर-कॉलोनाइजर रहवासी संघ भी गठित करवाएंगे और गृह निर्माण संस्था से संबंधित कॉलोनियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर के इस आदेश के बाद इंदौर में साफ सुथरा रियल एस्टेट का कारोबार होगा और जनता के साथ धोखाधड़ी भी रुकेंगी। पिछले दिनों कई कॉलोनाइजरों ने करोड़ो का माल डायरियों पर ही बिना अनुमति बेच डाला था। इस पर कुछ कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी।
विज्ञापन
दरअसल, कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के रियल एस्टेट कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पिछले दिनों कलेक्टर ने डायरियों पर हो रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकरों पर नकेल भी कसी थी। अब उसी तारतम्य में कलेक्टर ने सभी बिल्डरों-कॉलोनाइजरों के लिए यह सुनिश्चित किया है की रेरा में पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में बुकिंग करेंगे। साथ ही अपने प्रोजेक्टों के लिए विधिवत सारी अनुमति प्राप्त करेंगे और रेरा रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही बुकिंग की जाएगी। खरीददारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे बुकिंग के बाद समय पर राशि जमा करेंगे, अन्यथा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही बिल्डर-कॉलोनाइजर रहवासी संघ भी गठित करवाएंगे और गृह निर्माण संस्था से संबंधित कॉलोनियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर के इस आदेश के बाद इंदौर में साफ सुथरा रियल एस्टेट का कारोबार होगा और जनता के साथ धोखाधड़ी भी रुकेंगी। पिछले दिनों कई कॉलोनाइजरों ने करोड़ो का माल डायरियों पर ही बिना अनुमति बेच डाला था। इस पर कुछ कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी।
विज्ञापन
