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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   EOW Closed case against Jyotiraditya Scindia and family, complaint was registered in 2014

सिंधिया और परिजन के खिलाफ फिर से खुला मामला बंद, 2014 में दर्ज कराई गई थी शिकायत

Tue, 24 Mar 2020 03:13 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: योगेश साहू Updated Tue, 24 Mar 2020 03:13 PM IST
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EOW Closed case against Jyotiraditya Scindia and family, complaint was registered in 2014
ज्योतिरादित्य सिंधिया (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

मध्यप्रदेश में हाल ही में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा देकर भाजपा की सदस्यता ले चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिजनों के खिलाफ कथित तौर पर संपत्ति के दस्तावेजों में हेरफेर का मामला बंद कर दिया गया है। बता दें कि यह मामला हाल ही में दोबारा खोला गया था।   मध्यप्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इसे बंद कर दिया है।

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जानकारी के अनुसार सिंधिया के कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में जाने के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर में शिकायतकर्ता सुरेंद्र श्रीवास्तव की शिकायत पर 12 मार्च को यह मामला दोबारा खोल दिया था।
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मंगलवार को ईओडब्ल्यू के एक आला अधिकारी ने बताया कि सुरेंद्र श्रीवास्तव ने बीती 12 मार्च को सिंधिया और उनके परिवार के खिलाफ दोबारा शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सिंधिया ने एक रजिस्ट्री दस्तावेज में हेरफेर कर वर्ष 2009 में ग्वालियर के महलगांव में 6000 वर्ग फुट जमीन उन्हें बेची।
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अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत के बाद तथ्यों को फिर से सत्यापित करने के लिए ग्वालियर कार्यालय को आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिजन के खिलाफ इस मामले को फिर से बंद कर दिया है।


उन्होंने बताया कि पहली दफा यह शिकायत 26 मार्च 2014 में की गई थी। जिसकी जांच के बाद हमने इसे मई 2018 (तत्कालीन भाजपा शासन के दौरान) में बंद कर दिया था।   

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