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Damoh News: दमोह में कांग्रेस से भाजपा में आए नेता को कलेक्टर ने किया जिलाबदर, जिले में दिखा तो होगी कार्रवाई
सार
दमोह में कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेता की फजीहत हो गई है। कलेक्टर ने उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। यदि वह जिले में नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
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वीडी शर्मा के हांथ से भाजपा का पट्टा पहनते राजेंद्र बिदोल्या
विस्तार
दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक से नरसिंहगढ़ निवासी सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र बिदोल्या ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी। अब कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने उन्हें जिलाबदर कर दिया है। पांच अप्रैल को ही राजेंद्र बिदोल्या कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली थी। मंगलवार शाम को जिलाबदर का यह आदेश जारी हो गया।
राजेंद्र बिदोल्या नरसिंहगढ़ क्षेत्र के व्यवसायी हैं। कांग्रेस नेता के रूप में राजनीति में काफी समय से सक्रिय है। इस कार्रवाई को लेकर चर्चा यह भी है कि बीते विधानसभा चुनाव में राजेंद्र ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इसका बदला लिया गया है। वहीं, भाजपा सूत्रों का कहना है कि राजेंद्र बिदोल्या की फाइल पहले से प्रक्रिया में थी और उसके बाद बिदोल्या अचानक भाजपा में आ गए। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि उनकी फाइल चल रही है। इस वजह से यह आदेश जारी हो गया तो उनकी किरकिरी हो रही है।
इस तरह हुआ आदेश जारी
दमोह जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी राजेंद्र बिदोल्या पर जिलाबदर की कार्रवाई की है। राजेन्द्र बिदौल्या पिता अम्बिका प्रसाद बिदौल्या, निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात, को दमोह जिले की भौगोलिक सीमा तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना व छतरपुर से आगामी तीन माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिए निष्कासित (जिलाबदर) किया गया है। आदेश में साफ लिखा है कि बिदोल्या आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमा से बाहर जाए। अपने आचरण में सुधार करें। जिलाबदर की अवधि में अनावेदक को केवल उनके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी को उपस्थिति की छूट रहेगी। इसके पूर्व बिदोल्या को थाना प्रभारी दमोह देहात को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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राजेंद्र बिदोल्या नरसिंहगढ़ क्षेत्र के व्यवसायी हैं। कांग्रेस नेता के रूप में राजनीति में काफी समय से सक्रिय है। इस कार्रवाई को लेकर चर्चा यह भी है कि बीते विधानसभा चुनाव में राजेंद्र ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इसका बदला लिया गया है। वहीं, भाजपा सूत्रों का कहना है कि राजेंद्र बिदोल्या की फाइल पहले से प्रक्रिया में थी और उसके बाद बिदोल्या अचानक भाजपा में आ गए। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि उनकी फाइल चल रही है। इस वजह से यह आदेश जारी हो गया तो उनकी किरकिरी हो रही है।
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इस तरह हुआ आदेश जारी
दमोह जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी राजेंद्र बिदोल्या पर जिलाबदर की कार्रवाई की है। राजेन्द्र बिदौल्या पिता अम्बिका प्रसाद बिदौल्या, निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात, को दमोह जिले की भौगोलिक सीमा तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना व छतरपुर से आगामी तीन माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिए निष्कासित (जिलाबदर) किया गया है। आदेश में साफ लिखा है कि बिदोल्या आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमा से बाहर जाए। अपने आचरण में सुधार करें। जिलाबदर की अवधि में अनावेदक को केवल उनके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी को उपस्थिति की छूट रहेगी। इसके पूर्व बिदोल्या को थाना प्रभारी दमोह देहात को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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